प्ले स्कूलों के लिए मापदंड निर्धारित, करवाना होगा ऑनलाइन पंजीकरण : उपायुक्त प्रदीप कुमार
बिना ऑनलाइन पंजीकरण के नहीं चल सकेंगे प्ले स्कूल : उपायुक्त
भारत सरकार व राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग द्वारा प्ले स्कूलों के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। साथ ही इन स्कूलों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। सभी प्राईवेट स्कूल संचालकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राईवेट प्ले स्कूल संचालक सरल हरियाणा के पोर्टल पर Selflogin.httPsc//saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी दस्तावेज ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्ले स्कूल नहीं चलाएं जा सकेंगे। यदि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई प्ले स्कूल चलाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया निरीक्षण कमेटी द्वारा निरीक्षण के दौरान केवल वैरीफिकेशन के लिए मेनुअल दस्तावेज की मांग की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि प्राईवेट प्ले स्कूलों को मान्यता देने के लिए महिला एंव बाल विकास विभाग के संयुक्त निदेशक को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रार्थी को संयुक्त निदेशक, महिला एंव बाल विकास विभाग के नाम अपने प्रार्थना-पत्र को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके पश्चात जिला स्तरीय निरीक्षण कमेटी के द्वारा निरीक्षण करने उपंरात निरीक्षण रिर्पोट सहित प्रार्थना-पत्र को जिला स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। जिला स्तरीय निरीक्षण कमेटी में संबधित ब्लाक की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी व जिला बाल संरक्षण अधिकारी शामिल है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग डा. दर्शना सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर कार्यवाही होने उपंरात केस संयुक्त निदेशक महिला व बाल विकास को मान्यता जारी करने हेतु भेजा जाएगा। प्रार्थी द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र पर संपूर्ण कार्यवाही समयबद्ध सीमा के अंतर्गत की जाएगी। प्रार्थी को कमेटी सदस्यों के कार्यालयों में आने जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि आवेदन फार्म, चैक लिस्ट तथा मान्यता हेतु आवश्यक जानकारी वैबसाईट पर उपलब्ध है।