माता मनसा देवी बोर्ड की सीईओ के नेतृत्व में चलास्वच्छता अभियान

आयुर्वेदिक औषधियां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 28 अप्रैल।

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             कोरोना संक्रमण से बचाव संक्रमण फैलाव को रोकने में हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और अधिक सतर्कता व सावधानी बरते और खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखने में सहयोग करें। संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में जिला प्रशासन द्वारा हर स्तर पर इससे बचाव व रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने व इससे बचाव के लिए विभिन्न विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में आयुष विभाग भी कंटेनमेंट जोन में रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक औषधियों का वितरण करते हुए कोरोना से बचाव में रक्षा कवच की भूमिका निभा रहा है।


कंटेनमेंट जोन में 55 हजार व्यक्तियों को हो चुका आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण :


              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा जिला में बनाए गए सभी कंटेनमेंट जोन में 55 हजार व्यक्तियों को आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया जा चुका है तथा कंटेनमेंट जोन में औषधि वितरण का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है। आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाई जा सकती है तथा संक्रमण से बचाव के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए आमजन आयुष विभाग की सलाह अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन अवश्य करें। आयुष विभाग की ओर से औषधियों का वितरण किया जा रहा है। उपायुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना करें। मॉस्क व सोशल डिस्टेसिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कोरोना से बचाव संबंध में उपायों व सावधानियों के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बार-बार हाथों को धोते रहें, स्वयं भी सुरक्षित रहें व दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

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कोरोना से बचाव के लिए ये अपनाएं औषधीय उपाय :  

              जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. गिरीश चौधरी ने बताया कि औषधियों के सेवन से शरीर में संक्रमण जनित रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ सकती है, जिन से रोगों से बचने की संभावना बढ़ती है। उन्होंने बताया कि लोग कोष्ण जल का सेवन करें। एक कप पानी में 5 एमएम अदरक का रस मिला कर गरारे करें। एक कप दूध में 1/2 चम्मच हल्दी मिला कर दिन में 1-2 बार सेवन करें। घर में उपलब्ध किसी भी तेल की 2-2 बूंद नाक में डालें। धनिया, जीरा, सौंफ लहसुन इत्यादि का सेवन करें।

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कोरोना पोजिटिव पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन एरिया को मैक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया

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पंचकूला 27 अप्रैल-       उपायुक्त  मुकुल कुमार ने आदेश जारी कर पंचकूला के सेक्टर-15 मकान नंबर 67 से मकान नंबर 2303, सैक्टर-16 में मकान नंबर  133 से मकान नंबर  1035 तक, सेक्टर-21 मकान नंबर 8  से 2706 मकान नंबर  तक और आईटीबीपी भानु के ट्रेनिंग कैंप को कोरोना पोजिटिव पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन एरिया को मैक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने बताया कि इन एरिया में लोगों के इकठ्ठा होने, लोगो के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन एरिया में मार्किट, शाप्स, धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे।  विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को  महामारी घोषित किया भारत सरकार  और  गृह मंत्रालय व एमएचए और हरियाणा सरकार की की गाईडलाईन दो गज की दूरी मास्क जरूरी सभी को इसकी पालना करनी  चाहिए।  

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जारी आदेशानुसार मैक्रोकंटेनमेंट जोन में नगर निगम आयुक्त सेनीटाईज करने के अलावा ठोस कचरा प्रंबधन का निस्पादन करेंगें। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त को पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेंगें। पर्याप्त संख्या में हेल्थ विभाग के डॉक्टरों की टीम, पेरामेडिकल स्टाफ डोर तो डोर स्क्रीनिंग और इन एरिया में मरीजों की मॉनिटरिंग का काम करेगी और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आवश्यक सेवाओं की पूर्ति तथा कार्यकारी अभियंता बिजली निगम बिजली सप्लाई तथा कार्यकारी अभियंता शहरी विकास प्राधिकरण एवं कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को पेयजल सप्लाई व कार्यकारी अभियंता उतर हरियाणा बिजली निगम को बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  जारी आदेशों के अर्तगर्त कमीशनर नगर निगम पचंकूला, पुलिस उपायुकत पंचकूला, संबंधित एसडीएम, सभी एसएचओ, ईओ, एमसी कालका और डयूटी मजिस्ट्रेट -एवं-इंसिडेंट कमांडर इन निर्देशों को कडाई से लागू करेगें । इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों व आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानो के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए शहर के बाजारों, चौक व रिहायशी इलाकों को किया गया सैनिटाइज

सिरसा, 27 अप्रैल।

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                   उपायुक्त प्रदीप कुमार के दिशा निर्देशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर स्तर पर इससे बचाव व रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। नगर परिषद सिरसा द्वारा मंगलवार को शहर के बाजारों, वार्डों, सड़कों व गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। यह जानकारी एसडीएम जयवीर यादव ने दी।


                    एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि मंगलवार को नगर परिषद के कर्मचारियों ने स्थानीय लघु सचिवालय कॉलोनी, घंटाघर चौक से शिवपुरी, नोहरिया गेट, सांगवान चौक, लाल बत्ती चौक, परशुराम चौक, शाह सतनाम जी चौक, जनता भवन रोड़, रोड़ीगेट, रोड़ी बाजार, गीता भवन रोड़, सदर बाजार, हिसारिया बाजार, रानियां बाजार, पुराना सिविल अस्पताल रोड़, लक्कड़ मंडी से शिवपुरी, बरनाला रोड़, हाउसिंग बोर्ड, पुलिस लाइन, सदर थाना, अंबेडकर चौक से बस स्टैंड-महाराणा प्रताप चौक, शहर के सभी बाजार आदि क्षेत्रों को सैनिटाइज किया।

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                    उन्होंने बताया कि नगर परिषद के कर्मचारी शहर को सैनिटाइज करने के काम में जोरशोर से लगे हुए हैं, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग जरूरी है तभी संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिक घर से बाहर जाते समय मास्क लगाएं तथा सामाजिक दूरी की पालना करें। घर पहुंच कर अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते समय हाथोंं की उंगलियों के दोनों तरफ बीच में व नाखुन, हथेली को अच्छी प्रकार से साफ करें। छींकते व खांसते समय रूमाल या टिशू पेपर का प्रयोग करने के उपरांत उसे खुले में न फैंके। सार्वजनिक स्थलों व भवन आदि पर लगे दरवाजे, रेलिंग आदि को न छुएं तथा अनावश्यक यात्रा करने से बचें।

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USOL organizes Webinar on Dr. B.R. AMBEDKAR

Chandigarh April 27, 2021

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University School of Open Learning, Panjab University, Chandigarh organized a webinar on the topic “DR. B.R. AMBEDKAR: CONTRIBUTION AND IDEA FOR NATION BUILDING ”, on the occasion of 130th Birth Anniversary of Bharat Ratan, Dr. B.R. Ambedkar through Google Meet to deliberate upon the philosophy of Dr. B.R. Ambedkar.

            Prof. B.B. Malik, Dean and Professor of Sociology, Ambedkar School of Social Science, Babasahib Bhimrao Ambedkar University, focused upon the significant ideas related to Ambekrite ideology such as “Liberty, Equality, Fraternity” and also Social Justice. He emphasised that for Ambedkarite liberty of thought was of utmost importance and he has vouched for the same in the constitution as well.

            Prof. Emanuel Nahar, Professor in Political Science, Chairperson, Punjab State Commission for Minorities, Government of Punjab also deliberated upon the various aspects of the Ambedkarite philosophy. He was of the view that Ambedkar’s ideas are being used to attain political mileage by the political leaders in contemporary times. That is why it is important to make students aware of his philosophy, he added.

            Prof. Madhurima Verma, Chairperson, USOL, welcomed the resource persons and talked about the rationale and significance of the event while the theme of the webinar was introduced by Dr. Anil, the organising secretary of the event and Astt. Prof. in the Dept. of Public Admin, USOL.

            Prof. Devinder Singh, Secretary to the Vice Chancellor and co-ordinator Dr. B.R. Ambedkar Centre, Panjab University, Chandigarh discussed the contribution of Dr. Ambedkar in making the Indian Constitution. He emphasized that it was the role only an intellectual and learned man like him could perform.

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            Dr. Ravinder Kaur, Astt. Prof., Dept. of English, USOL proposed a vote of thanks by appreciating one and all who contributed and participated in the discussion.         The programme was concluded by comments of Dr. Rajni the Convenor, SC/ST cell, USOL who also acted as a mediator of the event. Around 100 students and faculty members joined the webinar which concluded by questions answer sessions from the students.     

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जिला में चार या चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी

सिरसा, 27 अप्रैल।

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              जिलाधीश प्रदीप कुमार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में धारा 144 लगा दी है। ये आदेश जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के दृष्टिïगत लागू किए गए हैं। इन आदेशों के तहत चार या चार से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी।


              जिलाधीश द्वारा जारी ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। उक्त आदेश पुलिस फोर्स, अन्य सरकारी कर्मचारी ऑन ड्यूटी, मेडिकल उद्योग से जुड़े कर्मी, आवश्यक सेवाओं व उत्पादों से जुड़े कर्मी आदि को छूट दी गई है। आदेशों की अवहेलना करने के आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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कोविड-19 के दृष्टिïगत जिला के सभी क्लब, जिम व स्विमिंग पूल आगामी आदेशों रहेंगे बंद : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 27 अप्रैल।

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                  उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने जिला में बढते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी क्लब, जिम व स्विमिंग पूल के संचालन पर पूर्णत: रोक लगा दी हैं। इन आदेशों के तहत ऐसे स्थानों पर लोगों के इक_ïा होने से कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढने की आशंका बनी रहती है। इसलिए उक्त आदेशों के तहत जिला के सभी क्लब, जिम व स्विमिंग पूल के संचालन पर आगामी आदेशों तक पूर्णत: पाबंदी लगा दी गई है।


                  इन आदेशों को संबंधित एसडीएम, पुलिस विभाग तथा संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित एसडीएम लगातार अपने-अपने क्षेत्रों में दौरा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी क्लब, जिम व स्वीमिंग पुल बंद रहे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने किया ऑक्सीजन प्लांट व ऐजेंसी का दौरा, ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा वितरण संबंधी रिकॉर्ड का किया निरीक्षण

सिरसा, 27 अप्रैल।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार व पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने सोमवार को ऑक्सीजन वितरण इकाईयों का दौरा कर ऑक्सीजन उपलब्धता तथा वितरण संबंधी रिकॉर्ड का निरीक्षण किया । उन्होंने स्थानीय इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित ज्वाला गैस प्लांट व डबवाली रोड़ स्थित ऑक्सीजन गैस ऐजेंसी का निरीक्षण किया और संचालकों को ऑक्सीजन सप्लाई के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एसडीएम जयवीर यादव सहित संबंधित अधिकारी भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे।


  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने ऐजेंसी संचालकों को कहा कि वे अपने यहां पर उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर व आपूर्ति किए जाने वाली ऑक्सीजन का पूरा रिकार्ड मैनटेंन रखें। बिना प्रशासन के जानकारी के किसी को ऑक्सीजन सप्लाई न की जाए। उन्होंने इस संबंध में सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उस संबंध में प्रशासन को अविलंब अवगत करवाएं ताकि समय रहते समस्या का समाधान किया जा सके।
उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध रुप से जाए ताकि कोविड-19 मरीजों व उनके परिजनों को असुविधा का सामना न करना पड़े। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान गैस प्लांट व ऐजेंसी में ऑक्सीजन की उपलब्धता व वितरण संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्लांट मालिक अपने प्रतिदिन ऑक्सीजन उपलब्धता तथा किस-किस अस्पताल को कितनी गैस सप्लाई की जा रही है, इसका पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करें।

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निरीक्षण उपरांत उपायुक्त ने कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला के सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग व उपलब्धता की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्धता व मांग संबंधी पूरी जानकारी रखें और ऑक्सीजन  के सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने की दिशा में काम करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार गैस प्लांटों का दौरा करें और ऑक्सीजन गैस की स्थिति के बारे में अपडेट रखें। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम जयवीर यादव, सीटीएम गौरव गुप्ता, सीएमजीजीए सुकन्या जर्नादन, सीएमओ डा. कृष्ण कुमार, डिप्टी सीएमओ डा. वीरेश भूषण, डीआईओ रमेश कुमार, डीडीए बाबू लाल, सीनियर ड्रग्स कंट्रोलर एन.के गोयल, आयुष अधिकारी डा. गिरिश चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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एचएसवीपी ने सिरसा रोड़ पर नाजायज कब्जे को हटवाया : राजेश पूनिया

सिरसा, 27 अप्रैल।

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                हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राजेश पूनिया ने बताया कि हाल ही में एडिशनल मंडी सिरसा कुछ दुकानदारों द्वारा रेता, बजरी, क्रेशर आदि सामान डालकर कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत स्थानीय निवासियों द्वारा सीएम विंडो के माध्यम से की गई थी। इसके समाधान के लिए उपायुक्त सिरसा द्वारा संपदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, कार्यकारी अधिकारी मार्केट कमेटी को संयुक्त रुप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। मामले पर कार्रवाई करते हुए संबंधित दुकानदारों का कब्जा हटवा दिया गया है और भविष्य में ऐसा न करने के आदेश भी दिए गए हैं। संबंधित शिकायतकर्ता द्वारा भी लिखित रुप में संतुष्टिï दी गई है। उन्होंने बताया कि अक्सर रोड़ पर दुकानदारों द्वारा नाजायज तौर पर रेता, बजरी, क्रेशर आदि सामान डाल दिया जाता है जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सभी दुकानदारों को हिदायत दी जाती है कि वे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अपना सामान न डाले।

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ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति संबंधी कार्यों के लिए कोरोना नोडल अधिकारी नियुक्त : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 27 अप्रैल।

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                हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए सभी जिलों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कोरोना नोडल अधिकारियों या जिला ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है।

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                यह जानकारी देते हुए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला सिरसा में रजनीश (8059822277) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन के वितरण में असमानता, इसकी अनुपलब्धता या आपूर्ति के संबंध में कोई अन्य समस्या हो तो जिला ड्रग कंट्रोलर अधिकारी से संपर्क कर सकते है।

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शहर के अधिक कोरोना प्रभावित पांच क्षेत्रों को बनाया मैक्रो कंटेनमेंट जोन : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 27 अप्रैल।

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                शहर में कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित पांच क्षेत्रों को चिह्निïत कर मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है तथा इनके आसपास के क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। मैक्रो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए एसडीएम सिरसा को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है।


                यह जानकारी उपायुक्त प्रदीप कुमार ने सोमवार को देर सांय स्थानीय लघु सचिवालय के वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में मुख्य सचिव हरियाणा विजयवर्धन की वीडियो कॉफ्रेंस में दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, एसडीएम जयवीर यादव, सिविल सर्जन डा. कृष्ण कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव हरियाणा विजयवर्धन ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, नगर आयुक्तों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रबंधों की रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉफ्रेंस के उपरांत उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैक्रो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।


मैक्रो कंटेनमेंट जोन के लोगों की सुविधा के लिए कंट्रोल रुम नंबर जारी :


                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में मैक्रों कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय हुड्डïा सैक्टर-20 बरनाला रोड़ में मकान / प्लॉट नंबर 1328 से 1350 (एक तरफ) व मकान / प्लॉट नंबर 1307 से 1327 (दूसरी तरफ), मकान / प्लॉट नंबर 311 से 322 (एक तरफ) व मकान / प्लॉट नंबर 280 से 289 (दूसरी तरफ), मकान / प्लॉट नंबर 224 से 213 (एक तरफ) व मकान / प्लॉट नंबर 250 से 280 (दूसरी तरफ), मकान / प्लॉट नंबर 1748 व मकान / प्लॉट नंबर 1756, मकान / प्लॉट नंबर 142 से 156 (एक तरफ) व मकान / प्लॉट नंबर 157 से 242 (दूसरी तरफ) तक के क्षेत्र को मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन मैक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए इस्टेट ऑफिस एचएसवीपी (हुड्डïा) सैक्टर 20-॥ में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर 247135 है। कंट्रोल रुम के इंचार्ज जेई रमेश कुमार (98131-23396) हैं। मैक्रो कंटेनमेंट जोन में कानून एवं व्यवस्था के लिए नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है।

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मैक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए हिदायतें जारी :


                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, थर्मल स्केनिंग, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा मैक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।