उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, द्वारा आर0के0वाई0 योजना के घटक फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50% अनुदान दिया जा रहा है। विभाग के सहायक कृषि अभियन्ता, ओमप्रकाश महिवाल ने बताया कि इस स्कीम के तहत विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20.08.2025 है।
व्यक्तिगत श्रेणी के किसान का चयन एक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक ही किसान का किया जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी के किसान अधिकतम 4 कृषि यंत्र जिसमें सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हॅप्पीसीडर/स्मार्ट सीडर, पेडी स्ट्रॉ चॉपर/मल्चर, रिवेर्सिबल एम0बी0 प्लों, जिरों टिल सीड ड्रिल, सुपर सीडर, सर्फेस सीडर, स्ट्रा बेलिंग मशीन, स्ट्रॉ रेक, क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर, ट्रैक्टर चालित टेडर मशीन पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते है परंतु अनुदान एक ही मशीन पर प्राप्त कर सकेंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ऑनलाईन ड्रॉ के माध्यम से किया जायेगा। जिसके लिए जरूरी दस्तावेज किसान का ‘‘मेरी फसल मेरा ब्योरा‘‘ पर पंजीकरण, फैमिली आई0डी0, पैन कार्ड, हरियाणा राज्य में पंजीकृत किसान के नाम टैªक्टर की वैध आर0सी0, बैंक खाता संख्या, एस0सी0 कैटेगरी के किसानों के लिए एस0सी0 कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्वंय घोषणा पत्र शामिल है। इस स्कीम के तहत विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.08.2025 है। अधिक जानकरी के लिए किसी भी कार्य दिवस में सहायक कृषि अभियन्ता, पंचकूला के कार्यालय में सम्पर्क करें।
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