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खनिज परिवहन में लगे वाहनों का ऑनलाइन रजिस्टे्रशन करवाना अनिवार्य

सिरसा, 12 जनवरी।
                खान एवं भू-विज्ञान विभाग के निर्देशानुसार खनिज परिवहन (कच्चे या संशोधित रूप में) के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाईट, सरल केन्द्र अथवा सीएससी के माध्यम से करवाए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक फरवरी 2021 से पहले करवाना अनिवार्य है।

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                जिला खनन अधिकारी बलराम सिंह ने बताया कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा विभाग में सुधार प्रक्रिया के तहत खनिज परिवहन (कच्चे या संशोधित रूप में) के लिए जो वाहन प्रयोग होते हैं, उन वाहनों का विभाग की वेबसाईट, सरल केन्द्र अथवा सीएससी पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन एक फरवरी 2021 से पहले करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जो वाहन खनन विभाग कि पास पंजीकृत नहीं होंगे उन्हें किसी भी खान, स्टोन क्रेशर, खनन डीलर से ई-रवाना जारी नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि बिना रजिस्टे्रशन के वाहन अवैध खनन या खनिज कि अवैध परिवहन में संल्पित पाए जाते हैं, तो उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

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                उन्होंने सभी वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा है कि जो भी वाहन मालिक अपने वाहन से खनिज परिवहन करते हैं वे समय पर पंजीकरण अवश्य करवा लें। उन्होनें कहा कि सभी स्टोन क्रेशरो मिनरल डीलर्स व खान मालिकों को अब समय पर ई-रवाना जारी करने का निर्णय अवैध खनन रोकने में कारगर साबित होगा।