सहायक कृषि अभियंता डीएस यादव ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना 2020-21 के तहत जिन कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए संबंधित सोसायटी द्वारा कृषि यंत्रों के बिल व अन्य दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं, वे आनॅलाइन आवेदन स्लीप सहित पूर्ण दस्तावेज एक जनवरी 2021 तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाएं। उक्त सभी दस्तावेज सोसायटी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वयं सत्यापित हो।
उन्होंने बताया कि जिन सोसायटी ने कृषि यंत्रों के बिल, ई-वे बिल, कृषि यंत्र के साथ फोटो, घोषणा पत्र विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कर चुके है, वे सोसायटी आनॅलाइन आवेदन स्लीप व अन्य पूर्ण दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता सिरसा कार्यालय में एक जनवरी 2021 तक जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि यदि सोसायटी अपने खरीदे गए कृषि यंत्रों के बिल एवं अन्य दस्तावेज समय पर जमा नहीं करवाते है तो अनुदान में देरी होने या अनुदान न मिलने के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
