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जिला में एक लाख 70 हजार से अधिक लाभार्थी उठा रहे विभिन्न पैंशन योजनाओं का लाभ : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 11 दिसंबर।


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पैंशन योजनाओं के तहत अब तक कुल एक लाख 70 हजार 273 लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं। जिला में सबसे अधिक बुढापा सम्मान भत्ता योजना के तहत 106683 व्यक्ति लाभ ले रहे हैं। इन लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि 37 करोड़ 59 लाख 7 हजार 50 रुपये बनती है, जोकि हर माह लाभार्थी के खाते में सीधे डाली जा रही है।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला में वृद्धावस्था सम्मान पैंशन योजना के तहत एक लाख 6 हजार 683 लाभार्थियों को 24 करोड़ 36 हजार 750 रुपये की राशि तथा दिव्यांग पैंशन योजना के तहत 11 हजार 840 लाभार्थियों को 2 करोड़ 66 लाख 40 हजार रुपये की राशि बैंक के माध्यम से उनके खाते में भेजी जा रही है। इसी प्रकार विधवा पैंशन योजना के तहत 40 हजार 866 महिलाओं को 9 करोड़ 19 लाख 48 हजार 500 रुपये, निराश्रित आर्थिक सहायता योजना के तहत 7598 बच्चों को एक करोड़ 25 लाख 7 हजार 300 रुपये, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 2655 लाभार्थियों को 59 लाख 73 हजार 750 रुपये, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 615 लाभार्थियों को 10 लाख 14 हजार 750 रुपये, किन्नर भत्ता योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 22 हजार 500 रुपये तथा बौना पैशन योजना के तहत 6 लाभार्थियों को 13 हजार 500 रुपये की राशि दी जा रही है। इसके अलावा विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, निशक्त छात्रवृति योजना, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाने जैसी योजनाएं क्रियांवित हैं।


उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान पैंशन योजना, दिव्यांग पैंशन योजना, विधवा पैंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, किन्नर भत्ता योजना व बौना पैशन योजना के तहत लाभार्थियों को 2250 रुपये मासिक पैंशन दी जाती है। इसके अलावा निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता योजना के तहत 1350 रुपये प्रति बच्चा तथा दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 1650 रुपये मासिक पैंशन दी जाती है।

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बुढापा व दिव्यांग पैंशन के लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी, ऐसे करें आवेदन:


जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा ने बताया कि अब बुढापा व दिव्यांग पैंशन बनवाने के लिए पहले परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र को बुढापा व दिव्यांग पैंशन योजना के साथ जोड़ दिया है। इसलिए अब बुढापा व दिव्यांग पैंशन आवेदन के साथ परिवार पहचान पत्र लगाना जरूरी है।


उन्होंने बताया कि नई पैंशन बनवाने के लिए पात्र व्यक्ति को सबसे पहले सीएचसी केंद्र के माध्यम से अपना परिवार पहचान पत्र बनवाना होगा। परिवार पहचान पत्र बनवाने के बाद ही आवेदक नई पैंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। नई पैंशन के लिए आवेदक अपने साथ आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता कापी की फोटो प्रति लेकर संबंधित सीएससी में आवेदन कर सकता है। आवेदन के उपरांत आवेदक को अपने सभी दस्तावेज समाज कल्याण विभाग में जमा करवाने होंगे।