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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

सिरसा, 4 मई।

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। दुकानदार सोशल डिस्टेंस व हिदायतों की पालना का विशेष ध्यान रखें। नियमों की उल्लंघना करने वालों को मिली छूट पर अंकुश लगाया जा सकता है और दुकानदार  की दुकान खोलने की अनुमति रद्द की जा सकती है। उन्होंने आमजन से आह्वïान किया कि अनावश्यक रुप से घर से बाहर  न निकलें, सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखते हुए मास्क अवश्य लगाएं और बाजार में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न करें।


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दूध, डेयरी उत्पाद व वीटा बूथ प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से सांय 7 बजे तक रहेंगे खुले


दूध और डेयरी उत्पाद की दुकानें व वीटा बूथ के खुलने का समय प्रात: 7.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक रहेगा।  इसके अलावा साइकिल विक्रय/मुरम्मत, सर्विस स्टेशन व दर्जी की दुकाने सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। साथ ही स्पोर्टस शॉप, फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर, प्रिंटिंग प्रैस/कम्प्यूटर डिजाइनिंग की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।

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