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सेवा केंद्रो पर जाकर बनाए अपना परिवार पहचान पत्र: उपायुक्त

सिरसा, 21 जनवरी।

प्रदेश सरकार द्वारा अब भरा जाएगा बीमा योजनाओं का प्रीमियम


            मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जिले के सभी पात्र परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपये तक है उनका पंजीकरण आगामी 24 से 26 जनवरी तक जिला के सभी अटल सेवा केंद्रों, अंत्योदय सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र व सरल केंद्रों पर किया जाएगा।


            उपायुक्त श्री अशोक कुमार गर्ग ने यह जानकारी वित्त सचिव एवं सलाहकार, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, खजाना अधिकारी, अटल सेवा केंद्र व सरल केंद्र के प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण कार्यशाला की समीक्षा करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हर पात्र परिवार (जिस परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक तथा 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले परिवार शामिल होंगे) को बीमा के प्रीमियम, पेंशन प्रीमियम आदि के रूप में 6 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पारिवार के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक तथा बैंक खाता है का 330 रुपये वार्षिक प्रिमियम देना होता है जो कि अब यह हरियाणा सरकार द्वारा भरा जाएगा। उक्त बीमा की देय राशि 2 लाख रुपये है। इसी प्रकार  प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना इस योजना के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष तक है तथा जिनका बैंक में खाता है, को 12/- रुपये का वार्षिक प्रिमियम भरना होता है वह भी हरियाणा सरकार द्वारा भरा जाएगा इस दुर्घटना बीमा योजना की देय राशि 2 लाख रुपये है।


            उन्होंने बताया कि इसी तरह से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभार्थी का अंशदान भी हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा , इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद पात्र सदस्य को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जानी है। उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसके तहत किसानों द्वारा देय प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा तथा प्राकृतिक आपदा से फसलों का नुकसान होने पर बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उपरोक्त सभी स्कीमों के लिए जो बीमा प्रिमियम की राशि लाभार्थी की तरफ देय बनती है वह राशि हरियाणा सरकार द्वारा वहन की जाएगी जिसके तहत वार्षिक 6000 रुपये की मदद की जाएगी।


            उपायुक्त ने कहा कि लाभार्थियों को उक्त बीमा योजनाओं के लिए गांव स्तर पर अटल सेवा केन्द्रों, जिला स्तर पर सरल केन्द्र तथा अंत्योदय केन्द्र व तहसील स्तर पर स्थापित अंत्योदय सरल केन्द्रों पर पंजीकरण करवाकर लाभ ले सकते हैं। लाभार्थी को लाभ लेने के लिए परिवार पहचान-पत्र नम्बर (अगर पहले बनवाया हो)सभी सदस्यों का आधार कार्ड तथा परिवार के सभी सदस्यों के बैंक अंकाउट की पास बुक, परिवार के सभी सदस्यों का मानधन कार्ड (यदि पहले बनवाया हो)जिस लाभार्थी का परिवार पहचान-पत्र या मानधन कार्ड नहीं बना है वह भी उपरोक्त केन्द्रों से उसी समय बनवा सकता है। उन्होनें बताया कि जैसे ही लाभार्थी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में परिवार के सभी सदस्यों का पंजीकरण होता है तो परिवार के मुखिया के मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।


            उपायुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि आगामी 24, 25 व 26 जनवरी 2020 को जिला के सभी अटल सेवा केन्द्र, अंत्योदय सरल केन्द्र, अंत्योदय केन्द्र व सरल केन्द्र खुले रहेंगे तथा लाभार्थियों के पंजीकरण का कार्य किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का लाभ ले सकें।

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