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बीपीएल परिवार स्वरोजगार अपनाने के लिए बैंक से ले सकते ऋण : डीसी अशोक गर्ग

सिरसा, 7 जनवरी।


               उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वयं का रोजगार चलाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें विभाग द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है ताकि ये स्वयं का रोजगार चला कर अपना व अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन पोषण कर सके।


               उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा भैंस पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, दर्जी कार्य, मनियारी, करियाणा आदि व्यवसाय हेतु विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में 283 अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार शुरु करने के लिए एक करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें 15 लाख 69 हजार रुपये सब्सिडी, 5 लाख 5 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा एक करोड़ 48 लाख 26 हजार रुपये बैंक ऋण के रुप में उपलब्ध करवाए गए है।


               उपायुक्त ने बताया कि 194 व्यक्तियों को भैंस पालन के लिए कुल एक करोड़ 6 लाख 80 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें 9 लाख 20 हजार रुपये सब्सिडी, 97 लाख 60 हजार रुपये बैंक ऋण शामिल है। इसके अतिरिक्त भैड़ व सूअर पालन स्कीम के लिए 13 व्यक्तियों को कुल 11 लाख 70 हजार रुपये प्रदान किए जिनमें 1 लाख 20 हजार रुपये सब्सिडी तथा 9 लाख 91 हजार रुपये बैंक ऋण के रुप में प्रदान किए। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत 66 व्यक्तियों को 50 लाख 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई जिसमें 5 लाख 19 हजार रुपये सब्सिडी, 5 लाख 5 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा 40 लाख 26 हजार रुपये बैंक ऋण के रुप में प्रदान किए। उन्होंने बताया कि लघु व मध्यम उद्योग के लिए 10 व्यक्तियों को 19 लाख 50 हजार रुपये का ऋण दिलवाया गया।


               उन्होंने ने अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों से अपील की है कि वे हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से धरातल स्तर तक के युवाओं को लाभांवित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति उक्त योजनाओं से वंचित न रहें।

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