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हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिये चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव के लिये अलग बैंक खाता खुलवाना होगा।

पंचकूला, 16 सितंबर-

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिये चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव के लिये अलग बैंक खाता  खुलवाना होगा। चुनाव के खर्च का हिसाब रखने के लिये भी प्रत्येक प्रत्याशी को खर्च रजिस्टर लगाना अनिवार्य है।

यह जानकारी आज आबकारी एवं कराधान विभाग के उप-आयुक्त एवं चुनाव खर्च के नोडल अधिकारी एन. आर. फुले ने जिला सचिवालय में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के हर छोटे बड़े चुनाव खर्च पर बारीकी से नजर रखी जायेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जिला के सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर हर आने जाने वाले वाहन का निरीक्षण होगा। इस निरीक्षण के लिये सिविल अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों की टीमें बनाई गई है। चुनाव के दौरान नकद राशि, शराब व अन्य ऐसे सामान पर नजर रखी जायेगी जो मतदाताओं के प्रलोभन के लिये प्रयोग किया जा सकता है। 

उन्होंने बताया कि विभिन्न राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा जिला में आयोजित किये जाने वाली चुनावी सभाओं के खर्च पर भी नजर रखी जायेगी। इसके लिये वीडियो सर्विलांस और वीडियो विविंग टीमें गठित की गई है जो इन सभाओं की वीडियो रिकोर्डिंग करेगी। रिकोर्डिंग के आधार पर खर्च का निर्धारण करने के लिये वीडियो विंिवंग टीमें गठित की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न समाचार पत्रों, इलैक्ट्रानिक मीडिया से संबंधित चुनाव विज्ञापनों और पेड न्यूज पर नजर रखने के लिये मीडिया सर्टिफिकेंशन एवं मोनिर्टरिंग कमेटी गठित की गई है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव खर्च के मूल्यांकन के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया व उसकी रिपोटिंग से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी।

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