8 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
-राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की लोगों से करी अपील
पंचकूला 5 फरवरी- सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला ने सूचित किया है कि श्री एस.पी. सिंह, सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) और श्री वी.पी. सिरोही, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला के कुशल मार्गदर्शन में, 8 मार्च 2025 को जिला न्यायालय, पंचकूला और उप-मंडल न्यायालय, कालका में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जनता की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, लिटिगेंट्स हॉल, एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला में डीएलएसए कार्यालय, डीसी कार्यालय लघु सचिवालय और न्यायालय परिसर, कालका में उप-मंडल सहित विभिन्न स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे।
इन हेल्प डेस्कों पर पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) तैनात रहेंगे, जो राष्ट्रीय लोक अदालत प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में आम जनता की सहायता करेंगे।
सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला की स्वीकृति से विशेष पीठों का गठन किया जाएगा। ये पीठें आपसी समझौते के माध्यम से मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने और वादियों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करेंगी। इस पहल का उद्देश्य लागत प्रभावी, समय बचाने वाला और कुशल विवाद समाधान तंत्र प्रदान करना है। जागरूकता को अधिकतम करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ), पंचकूला को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में सार्वजनिक घोषणा (मुनादी) करने का निर्देश दिया गया है। घोषणाओं में इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित मामलों को लिया जाएगारू पारिवारिक मामले चेक बाउंस मामले (138 एनआई अधिनियम) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) मामले राजस्व मामले सिविल मामले अन्य पूर्व-इसके अतिरिक्त, पानी, बिजली और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों को मुकदमेबाजी से पहले के चरण में स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं), पंचकूला में दायर करके निपटाया जा सकता है।
सुश्री भारद्वाज ने आम जनता से आग्रह किया है कि वे अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजकर इस अवसर का लाभ उठाएं। इस आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिससे वादकारियों का समय और पैसा दोनों की बचत होगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति डीएलएसए कार्यालय हेल्पलाइन 0172-2585566 पर संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अधिकतम म्यूटेशन मामलों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए, जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ), पंचकूला को निर्देश दिया गया है कि वे पंचकूला, मोरनी, बरवाला, रायपुर रानी और कालका के तहसीलदारों और नायब-तहसीलदारों को राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले या उसके दौरान राजस्व मामलों यानी म्यूटेशन मामलों को सुलझाने में सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दें। अधिकतम संभव मामलों के समाधान की सुविधा के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले विभिन्न सरकारी विभागों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। पैनल अधिवक्ताओं और पीएलवी को कानूनी साक्षरता शिविरों और कानूनी सहायता क्लीनिकों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम सौंपा गया है।
उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत, राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान भी उठाए जाएंगे, जिससे व्यक्तियों को अपने लंबित उल्लंघनों को निपटाने का अवसर मिलेगा।
सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने आगे बताया कि, हलसा के निर्देशों के अनुसार, श्री एस.पी. सिंह, सदस्य सचिव, और श्री वी.पी. सिरोही, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला के मार्गदर्शन में केंद्रीय जेल, अंबाला में हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को नियमित जेल लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, पंचकूला में विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्क्रीन पर राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।
डीएलएसए, पंचकूला सभी नागरिकों से 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस कुशल और सुलभ विवाद समाधान तंत्र का लाभ उठाने का आग्रह करता है।