During the 5th Global Alumni meet on 21.12.2024, several Alumni from the Golden and silver batches as well as many others visited the Department of English and Cultural Studies.

65 वर्ष आयु से ऊपर और कोविड व्यक्ति पोस्टल बैलट से डाल सकेंगे वोट

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चंडीगढ़। अब से देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले लोकसभा और विधानसभा आम चुनावों एवं इनके उप-चुनावों में सम्बंधित लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए पंजीकृत योग्य मतदाता, जिनकी आयु 65 वर्ष से ऊपर होगी एवं जो कोरोना-वाएरस संक्रमण (कोविड-19) का संदेह होने वाले (सस्पेक्ट ) या इससे प्रभावित होंगे, वह भी पोस्टल बैलट से वोट डाल सकेंगे।

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इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया की इसी माह 19 जून को केंद्र सरकार के विधिं एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विधायी विभाग ने एक गजट अधिसूचना जारी कर उक्त दोनों श्रेणियों को अनुपस्थित मतदाताओं की परिभाषा में शामिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 60 (सी ) के अंतर्गत भारतीय चुनाव आयोग के साथ परामर्श के बाद जारी की गयी है। जिसके द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियमावली, 1961 के नियम 27 ए में संशोधन किया गया है एवं यह इसके प्रकाशन की तिथि अर्थात 19 जून 2020 से यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। इनमें कोविड -19 का संदेह होने वाले (सस्पेक्ट ) या इससे प्रभावित व्यक्ति के सम्बन्ध में उल्लेख है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी किसी सरकारी अस्पताल या कोविड अस्पताल के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा कोविड 19 से ग्रस्त (पॉजिटिव ) के रूप में जांच की गई है एवं जो व्यक्ति कोविड – 19 के कारण गृह करंतीन या सांस्थानिक करंतीन के अधीन हैं और जिन्हें ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिन्हें राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रमाणित किया गया है।

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