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500 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित घर होंगे नियमित : डीडीपीओ

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पंचकूला, 1 अक्तूबर:   हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलराईजेशन एक्ट 1961 में सेक्शन 5 ए (1ए) तथा हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलराईजेशन एक्ट 1964 में रूल 15वीं प्रावधान शामिल किया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) विशाल पराशर ने बताया कि इसके तहत गाँव के रिहायशी क्षेत्रो मे 31 मार्च 2004 से पूर्व यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मकान आदि का भवन निर्माण करके शामलात भूमि पर (रास्ते व तालाब के लिए आरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त) नाजायज कब्जा किया हुआ है तो निर्माण क्षेत्र के 75 प्रतिशत व उसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत खुला क्षेत्र (500 वर्ग गज तक) को 2004 के कलेक्टर रेट से डेढ़ गुणा रेट की दर पर नियमित किया जा सकता है, जिसके लिए कोई भी पात्र व्यक्ति संबन्धित बीडीपीओ कार्यालय या सरपंच के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

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