*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

46-ऐलनाबाद उप चुनाव के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू

सिरसा, 29 सितंबर।

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जिलाधीश अनीश यादव ने 46-ऐलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करवाने के मद्देनजर पांच नवंबर 2021 तक जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

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उन्होंने कहा कि आदेशों के अनुसार किसी भी प्रकार का हथियार जैसे अग्निअस्त्र, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चैन या अन्य किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश पुलिस व उपचुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अन्य सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। साथ ही सिख धर्म के अनुयायी को कृपाण ले जाने पर भी पाबंदी नहीं रहेगी। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।