31 मार्च तक एक मुश्त प्रॉपर्टी टैक्स व बकाया जमा करवाने पर ब्याज पर मिलेगी छूट
नगर परिषद सचिव ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2010-11 से 2020-21 का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एक मुश्त जमा करवाने पर वर्ष 2010-11 से 2019-20 पर शत-प्रतिशत ब्याज पर छूट , वर्ष 2010-11 से 2016-17 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट तथा चालू वित्त वर्ष 2020-21 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2021 तक उक्त अवधि के प्रोपर्टी टैक्स व प्रॉपर्टी टैक्स बकाया के एक मुश्त जमा करवाने पर ही मिलेगी।
उन्होंने प्रॉपर्टी धारकों से कहा कि वे अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स व वर्ष 2020-21 का प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च तक जमा करवाकर छूट का लाभ उठायें। इसके अतिरिक्त जिन भी प्रॉपर्टी धारकों को प्रॉपर्टी टैक्स से सम्बन्धित नोटिस-कम-बिल प्राप्त ना हुआ है, वह नगरपरिषद सिरसा कार्यालय के कमरा न0.13-सी.एफ.सी. शाखा से प्राप्त कर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते है।