Paras Health Panchkula Advocates Timely Intervention for Rare Cancers This Sarcoma Awareness Month

31 अगस्त तक पानी व सीवरेज बिल के भुगतान पर मिलेगी 25 प्रतिशत छूट : उपायुक्त बिढ़ान

सिरसा, 29 जुलाई।


                हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से लोगों को राहत प्रदान करते हुए पानी और सीवरेज शुल्क को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब 31 अगस्त तक पानी और सीवरेज पूरे बिल का भुगतान करने वालों को छूट मिलेगी। साथ ही 31 मार्च 2020 तक की अवधि के बिलों पर लगे एरियर में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

For Detailed News-


                    उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि इसके अतिरिक्त ऐसे जल उपभोक्ताओं जिन्होंने अपने पुराने पानी व सीवरेज के बिलों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है उनके लिए बकाया राशि के एक मुश्त भुगतान का भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जल उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक अवधि के बिलों के एक मुश्त भुगतान पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

https://propertyliquid.com/


                    सरकार की ओर से नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 31 अगस्त तक पानी और सीवरेज के नए कनेक्शनों सहित अवैध कनेक्शन के रेगूलर करने पर न कोई रोड कट शुल्क और न ही कोई कनेक्शन शुल्क लिया जाएगा। पानी और सीवरेज के कनेक्शन जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, बकाया का भुगतान सहित पानी कनेक्शन आईडी की प्रत्येक इकाई की मैपिंग के लिए प्रॉपर्टी टैक्स आईडी के साथ जोडऩे का काम किया जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता अपना अवैध कनेक्शन वैध नहीं करवाता तो उस जल उपभोक्ता से पानी व सीवरेज कनेक्शन मंजूर करने का निर्धारित शुल्क दो गुना राशि वसूल किया जाएगा। यदि 30 अगस्त तक उपभोक्ता अपने बीलों का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके पानी और सीवरेज के कनेक्शनों को काट दिया जाएगा।