*Mayor and Commissioner orders swift action on public concerns during rains*

30 दिन में मिलेगी फिल्म शूटिंग की अनुमति : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की समय सीमा निर्धारित


– 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन के लिए भी 60 दिन निर्धारित


सिरसा, 03 अप्रैल।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की हुई है। फिल्म शूटिंग की अनुमति लेने के लिए अब 30 दिन का समय निर्धारित कर दिया गया है।


उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 की धारा 3 की उपधारा (1) व (2) के तहत सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग द्वारा नागरिकों को फिल्म शूटिंग के लिए 30 दिन तथा हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को पेंशन योजना से संबंधित सेवाओं की समय सीमा 60 दिन की समयसीमा निर्धारित की है। विभाग द्वारा समय पर फिल्म शूटिंग की सेवा न देने पर शिकायत के लिए सूचना जन संपर्क अधिकारी (फिल्म) और उप-निदेशक (फिल्म) को पदनामित अधिकारी, संबंधित जिला के डीसी को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा महानिदेशक, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी के तौर पर अधिसूचित किया है। उन्होंने बताया कि हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन योजना के मामले में संबंधित जिला के डीसी को पदनामित प्राधिकारी, जबकि महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

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