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*25 सितम्बर को मुख्यमंत्री करेंगे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप का शुभारंभ -उपायुक्त*

*योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2100 रूपये महीना*

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पंचकूला, 20 सितंबर: उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार , सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जातिया एवं पिछडे वर्ग कल्याण तथा अंतोदय (सेवा) विभाग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए माताओं, बहनों और बेटियों के सामाजिक व आर्थिक सम्मान के लिए 25 सिंतबर को एक महत्वाकांक्षी योजना दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 25 सिंतबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप का शुभारम्भ करेंगे।

उन्होने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को महीने के 2100 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय 100000 रूपये प्रति वर्ष तक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीडित महिला, दुलर्भ बिमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसिमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसिंत महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ ले रही है वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।

उन्होने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/ निराश्रित महिला के लिए वित्तिय सहायता, दिव्यांग पैशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार के लिए वित्तिय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित महिला/लड़की को वित्तिय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तिय सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

उन्होंने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनैक्शन नंबर , HKRN रजिस्ट्रेशन नंबर, महिला/परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जरूरी हैं।

उन्होने अपील करते हुए कहा कि पात्र महिलाएँ सभी आवश्यक दस्तावेज 25 सितम्बर से पहले पूर्ण करवा लें।

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