22 जून को सिरसा के दो वार्डों को ड्रा के माध्यम से किया जाएगा आरक्षित : उपायुक्त अनीश यादव
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम-1994 के नियम-5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जिला सिरसा के कुल 24 वार्डों में से सामान्य जाति (महिलाओं सहित), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति (महिलाओं) व पिछड़ा वर्ग (क) के लिए दो वार्डों का आरक्षण लॉटरी (ड्रा)के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी (ड्रा) 22 जून को दोपहर 3.30 बजे स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष कमरा नंबर 63 में निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्रा में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को कोविड-19 नियमों की पालना करनी होगी।