*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

21 अक्टूबर को मतदाताओं का रहेगा अवकाश

पंचकूला:

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 के लिए 21 अक्टूबर सोमवार को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश में अवकाश घोषित किया है। श्रम विभाग के सचिव नितिन कुमार यादव द्वारा जारी किये गये आदेशो के अनुसार 21 अक्टूबर को सवेतन अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेश की सीमा के अन्दर सभी दुकाने व व्यपारिक प्रतिष्ठानों में उन कर्मचारियों को अवकाश रहेगा जो हरियाणा के मतदाता है।

सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर प्रचार-प्रसार करने वालों को जारी किए जाएंगे नोटिसः उपायुक्त

-इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर विझापन प्रसारण करने से पहले लेना होगा एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र

 -सोशल मीडिया पर 24 घंटे रहेगी कमेटी के सदस्यों की निगरानी

 -आदेशों की अवहेलना करने पर होगी सख्त कार्यवाही, एमसीएमसी कमेटी रखेगी पैनी नजर

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि फेसबुक, टवीटर, इंस्टाग्राम, यूटयूब, वाटस एप सहित सोशल मीडिया के अन्य साधनों पर फर्जी अंकाउट बनाकर प्रचार-प्रसार करने वाले उम्मीदवार व सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं ,सोशल मीडिया पर मीडिया सर्टीफिकेशन और मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों की सोशल मीडिया, रेडियो व समाचार पत्रों पर पैनी निगाहे रखी जाएंगी।उपायुक्त ने कहा कि पेड न्यूज, सोशल मीडिया, विज्ञापन, पम्पलेट, बैनर, होर्डिंग्स, हैंडबिल आदि पर नजर रखने तथा इलेक्ट्रोनिक चैनल व रेडियो पर विज्ञापन प्रसारण के लिए अनुमति लेने तथा किसी भी प्रकार की पेड न्यूज और विज्ञापनों से सम्बन्धित शिकायत का निवारण करने के लिए मतस्य पालन विभाग कार्यालय के 65 नंबर कमरे में एमसीएमसी कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रुम से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों को सोशल मीडिया के लिए बनाए गए अकाउंट की जानकारी एमसीएमसी कमेटी को देनी होगी ताकि इस अकाउंट के अनुसार निगरानी रखी जा सके। अगर किसी व्यक्ति या प्रत्याशी ने निर्धारित अकाउंट के बिना फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।       

 उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र लेने की जरुरत नहीं है, लेकिन मतदान से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने के लिए एमसीएमसी कमेटी से विज्ञापन प्रकाशित करने का प्रमाण पत्र लेना जरुरी होगा, अगर इन आदेशों की अवहेलना की तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा प्रसारित करवाए जाने वाले चुनाव विज्ञापनों के प्रसारण की पूर्व अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी से लेना अनिवार्य है। सभी केबल, इलेक्ट्रोनिक चैनल, सोशल मीडिया एवं एफएम रेडियो संचालक बिना पूर्व अनुमति के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री या विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।उन्होंने कहा कि सम्बंधित उम्मीदवार को विज्ञापन प्रसारण की तिथि से तीन दिन पूर्व कमेटी से अनुमति लेनी होगी। जो केबल एवं एफएम रेडियो संचालक किसी भी दल या अभ्यार्थी का चुनाव प्रचार विज्ञापन जिस भी प्रारूप में अर्थात आडियो या वीडियो में प्रसारित करता है, तो उसकी दो-दो प्रति, प्रसारित अवधि एवं विज्ञापन खर्च का विवरण भी मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी को देना होगा। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग कमेटी की अनुमति के बाद ही ऐसे विज्ञापन प्रसारित या प्रसारण किए जा सकेंगे। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों एवं चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों से अपील की कि वे केबल/एफएम रेडियो पर अपने चुनाव प्रचार विज्ञापन प्रसारित करवाए जाने से पूर्व इसकी अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से अवश्य लें ताकि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना ना हो। 

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