सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

कृषि यंत्रों के लिए चयनित किसान व सोसायटियां 21 सितंबर तक जमा करवाए अपने कागजात

सिरसा, 14 सितंबर।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी के कृषि यंत्रों के लिए जिला के 298 लाभार्थियों एवं कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए 65 सोसायटियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी 21 सितंबर तक अपने निर्धारित दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाएं।

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                उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो ड्रिल, रिवरसीबल प्लाऊ, स्ट्रा बेलर, हैरेक, सुपर एसएमएस, शर्ब मास्टर/रोटरी स्लैशर, पैडी स्ट्रा चैपर/शरेडर/मल्चर, क्रोप रीपर के लिए ड्रा निकाला गया था, जिसमें जिले के 298 लाभार्थियों का चयन किया गया। इसी प्रकार कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापित करने के लिए 65 लाभार्थी सोसायटियों का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसान एंव कस्टम हायरिंग सैन्टर के लिए सोसायटी 21 सितंबर 2020 तक निर्धारित कागजात सहायक कृषि अभियंता, सिरसा के कार्यालय में जमा करवाएं। व्यक्ति श्रेणी में किसान आनॅलाइन आवेदन स्लीप, टैक्ट्रर की आरसी, पटवारी रिपोर्ट, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, बैंक पास बुक की कॉपी, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र यदि आवेदक इस कैटेगिरी से है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रत्येक दस्तावेज किसान द्वारा स्वयं सत्यापित हो। किसान अपने साथ सभी उक्त दस्तावेजों की मूल कॉपियां एंव पासपोर्ट रंगीन फोटो साथ में जरूर लाए।

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इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए चयनित लाभार्थी सोसायटी को उक्त दस्तावेज आनॅलाइन आवेदन स्लीप, सोसायटी का पंजीकरण एंव सोसायटी का मेमोरेडम, सोसायटी के ट्रैक्टर की आरसी, सभी सदस्यों की जमीन की पटवारी रिपोर्ट, शैड का रेंट एग्रीमेंट, एनेक्सर-6, एग्रीमेंट की मूल प्रति, सोसायटी के पैन कार्ड की कॉपी, सोसायटी के बैंक की कॉपी, सभी सदस्यों का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र यदि सोसायटी इस कैटेगिरी से है, सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी, कलस्टर सहमति पत्र, प्राधिकृत व्यक्ति के बारे में कार्यवाही की कॉपी, सीएचसी स्थापित करने के लिए कार्यवाही की कॉपी, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र दस्तावेज जमा करवाने होंगे। उक्त सभी दस्तावेज सोसायटी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वयं सत्यापित हो। सोसायटी उपरोक्त सभी दस्तावेजों की मूल कॉपियां साथ लाए तथा प्राधिकृत व्यक्ति अपना रंगीन पासपोर्ट फोटो भी साथ लाए। उन्होंने ने बताया कि चयनित किसानों एंव सोसायटियों की सूचि सहायक कृषि अभियंता, सिरसा के कार्यालय में चस्पा कर दी गई है।


                उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान 21 सितंबर 2020 तक अपने निर्धारित कागजात जमा नहीं करवाते हैं तो उसका नाम रद्द करके प्रतीक्षा सूचि में वरिष्ठता अनुसार किसान अथवा सोसायटी को परमिट दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान अथवा सोसायटी विभागीय गाइडलाइन के अनुसार दस्तावेज जमा नहीं करवाते तो उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन किसानों के दस्तावेज सही पाए गए उन किसानों को 23 सितंबर 2020 को परमिट दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार जिन सोसाटियों के दस्तावेज सही पाए गए उन सोसाटियों को 24 सितंबर 2020 को परमिट दिए जाएंगे। सोसायटी का परमिट लेने के लिए सोसायटी के प्राधिकृत व्यक्ति को सहायक कृषि अभियंता, सिरसा के कार्यालय में आना होगा।

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                उन्होंने बताया कि किसानों/सोसायटियों को परमिट लेने के उपरांत कृषि विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित निर्माताओं/डीलरों से खरीद करके कृषि यंत्र का खरीद बिल, ई-वे बिल, फसल अवशेष न जलाने से संबंधित घोषणा पत्र तथा जीपीएस लॉकेशन के साथ कृषि यंत्र के साथ ली गई फोटो विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणासीआरएमडॉटकॉम पर आनॅलाइन अपलोड करने होंगे। उन्होंने बताया कि उक्त सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी परमिट में दर्शाई गई तिथि के अनुसार सहायक कृषि अभियंता, सिरसा के कार्यालय में जमा करवानी होगी। यदि निर्धारित तिथि तक उक्त दस्तावेज जमा नहीं करवाए गए तो संबंधित लाभार्थी का परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

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केंद्र सरकार के तीनों अध्यादेशों का मकसद कृषि के क्षेत्र में ढांचागत सुधार व किसानों की आय को दौगुना करना : सांसद दुग्गल

सिरसा, 14 सितंबर।


                सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि किसानों की आय को दौगुना करने के उद्देश्य से ही केंद्र सरकार अपनी नई कृषि नीति के तहत तीनों अध्यादेश लेकर आई है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेश एक दूसरे के पूरक है और एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इन अध्यादेशों को लाने का मकसद यही है कि कृषि के क्षेत्र में ढांचागत सुधार लाया जा सके और किसानों को उनकी फसल का लाभदायक मूल्य मिल सके।

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                सांसद ने कहा कि तीनों अध्यादेशों को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि इन अध्यादेशों से न तो मंडी की व्यवस्था समाप्त होगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त किया जाएगा। हर हाल में किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। सांसद ने कहा कि एक प्रकार से किसान को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने की आजादी दी गई है। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित को देखते हुए तीन अध्यादेश लेकर आई है, जिससे किसानों को हर क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। सुनीता दुग्गल ने कहा कि किसानों को बेहतर दाम वाले अपनी पसंद के बाजार में उपज बेचने के विकल्प देने से संभावित खरीदारों की संख्या भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के जरिए अनाज, तेल, प्याज और आलू आदि को इस कानून से बाहर कर दिया गया है। इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा।

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                सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि है। किसानों तथा आमजन मानस के हितों की रक्षा भाजपा सरकार ही कर सकती है जबकि विपक्षी दल प्रदेश के किसानों व व्यापारियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता किसान संगठनों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और झूठा प्रचार कर रहे हैं कि अनाज मंडिया बंद होगी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य भर में कोई भी अनाज मंडी बंद नहीं होगी। किसानों की फसल का एक-एक दाना उचित समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, जिसके लिए सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए है। सांसद ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दौगुनी करने के लिए वचनबद्ध है। इसके तहत प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की योजना शुरू की गई है। प्रदेश में गन्ने का भाव बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है जोकि देश में सर्वाधिक है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां व बागवानी फसलों को बोने पर किसान को सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है। कोरोना काल में सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक पैकेज में भी कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी राशि निर्धारित की गई है। देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए घोषित एक लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज आबंटित किया गया है।

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पुलिस विभाग ने कई चोरियों की गुत्थी सुलझाई, 9 लाख रुपये की चोरीशुदा सम्पत्ति बरामद

सिरसा, 14 सितंबर।

अगस्त माह में विभिन्न धाराओं के तहत 447 विभिन्न अभियोग दर्ज


                पुलिस विभाग की ओर से अगस्त माह में जिला में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 447 विभिन्न अभियोग दर्ज किए गए हैं। विभिन्न चोरियों की गुत्थी सुलझाते हुए 9 लाख रुपये की चोरीशुदा संपति भी बरामद करने में पुलिस विभाग ने सफलता हासिल की है।

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                    डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. अरुण सिंह ने बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 28 अभियोग दर्ज किए गए जिनमें 679.5 बोतल शराब ठेका देसी, 28 बोतल अवैध शराब, 37 बोतल बीयर, 205 किलोग्राम लाहण व 52.5 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। जिला में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने के लिए पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापामारी की और नारकोटिक अधिनियम के तहत 5 अभियोग दर्ज किए गए जिसमें लगभग 123 किलो 700 ग्राम चूरापोस्त, 6 ग्राम स्मैक, एक किलो 620 ग्राम अफीम, एक किलो 545 ग्राम गाजा, 170 ग्राम 155 मिली ग्राम हिरोईन बरामद की गई। उन्होंने बताया कि शस्त्र अधिनियम के तहत 9 अभियोग दर्ज किया गया जिसमें 9 पिस्तोल व 14 कारतूस बरामद किए गए। जुआ अधिनियम के तहत 7 अभियोग दर्ज किए गए जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर सट्टे खाईवाली करते हुए व जुआ खेलते लोगों से 57 हजार 480 रुपये की राशि बरामद की गई है।

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विभिन्न पैंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खोते में भेजी 37 करोड़ से अधिक की राशि : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 14 सितंबर।

जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा अगस्त माह में एक लाख 71 हजार 267 लाभार्थियों को पहुंचाया गया विभिन्न पैंशन योजनाओं का लाभ


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अगस्त माह में एक लाख 71 हजार 267 लाभार्थियों को 37 करोड़ 81 लाख 15 हजार 350 रुपये की राशि पैंशन के रुप में सीधे उनके खाते में डाली गई।

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                उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि जिला में वृद्धावस्था सम्मान पैंशन योजना के तहत एक लाख 7 हजार 621 लाभार्थियों को 24 करोड़ 21 लाख 47 हजार 250 रुपये की राशि तथा दिव्यांग पैंशन योजना के तहत 11 हजार 902 लाभार्थियों को 2 करोड़ 67 लाख 79 हजार 500 रुपये की राशि दी गई। इसी प्रकार विधवा पैंशन योजना के तहत 40 हजार 897 महिलाओं को 9 करोड़ 20 लाख 18 हजार 250 रुपये, निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता योजना के तहत 7634 बच्चों को एक करोड़ 3 लाख 5 हजार 900 रुपये, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 2589 लाभार्थियों को 58 लाख 25 हजार 250 रुपये, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 608 लाभार्थियों को 10 लाख 3 हजार 200 रुपये, किन्नर भत्ता योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 22 हजार 500 रुपये तथा बौना पैशन योजना के तहत 6 लाभार्थियों केा 13 हजार 500 रुपये की राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, निशक्त छात्रवृति योजना, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाने जैसी योजनाएं क्रियांवित हैं।

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                उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान पैंशन योजना, दिव्यांग पैंशन योजना, विधवा पैंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, किन्नर भत्ता योजना व बौना पैशन योजना के तहत लाभार्थियों को 2250 रुपये मासिक पैंशन दी जाती है। इसके अलावा निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता योजना के तहत 1350 रुपये तथा दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 1650 रुपये मासिक पैंशन दी जाती है।


नई पैंशन बनवाने के लिए ऐसे करें आवेदन:

                जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा ने बताया कि नई पैंशन बनवाने के लिए पात्र व्यक्ति को सबसे पहले सीएचसी केंद्र के माध्यम से अपना परिवार पहचान पत्र बनवाना होगा। परिवार पहचान पत्र बनवाने के बाद ही आवेदक नई पैंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। नई पैंशन के लिए आवेदक अपने साथ आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता कापी की फोटो प्रति लेकर संबंधित सीएचसी में आवेदन कर सकता है। आवेदन के उपरांत आवेदक को अपने सभी दस्तावेज समाज कल्याण विभाग में जमा करवाने होंगे।