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शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज दो से अधिक हथियार को 13 दिसंबर तक करवाएं जमा : एसडीएम डा. विनेश

डबवाली, 22 जुलाई।

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गृह मंत्रालय ने शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के तहत की हिदायतें जारी


                भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के कार्यांवयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। जारी हिदायतों के अनुसार शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज दो से अधिक हथियारों को जमा करवाना अनिवार्य है। जिला में ऐसे शस्त्र लाईसैंस धारक जिनके पास दो से अधिक हथियार हैं, वे अपने हथियार 13 दिसंबर 2020 तक संबंधित थाना प्रबंधक या पंजीकृत आम्र्ज डीलर के पास जमा करवा दें।

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                एसडीएम डा. विनेश कुमार ने बताया कि अधिनियम के तहत दो से अधिक हथियारों को जमा करवाना अनिवार्य है। इसलिए जिला के शस्त्र लाइसेंस धारक लाइसैंस पर दर्ज दो से अधिक हथियारों को 13 दिसंबर 2020 से पहले पास के संबंधित थाना प्रबंधक या पंजीकृत आम्र्ज डीलर के पास जमा करवा दें। उन्होंने सभी अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक हिदायतों की पालना न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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एक साथ तीन क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन मुक्त, साथ लगता क्षेत्र भी हुआ बफर जोन मुक्त

सिरसा, 22 जुलाई।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कालांवाली के वार्ड नम्बर 4, रानियां का वार्ड नम्बर 4 व सिरसा का वार्ड नम्बर 12 में निर्धारित अवधि के दौरान कोरोना फैलाव का कोई भी मामला न आने पर प्रभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन मुक्त कर दिया गया है। इनके साथ लगते क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। हालांकि अभी ऐहतियात के तौर पर क्षेत्र में मेडिकल टीम की तैनाती रखी गई है।

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                उपायुक्त ने बताया कि गत 23 जून को कालांवाली के वार्ड नम्बर 4 की पीरखाना गली, रानियां का वार्ड नम्बर 4 की पीपल वाली गली तथा सिरसा का वार्ड नम्बर 12 रुप नगर में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट अनुसार निर्धारित अवधि में कोई भी कोरोना के फैलाव प्रभाव संबंधी मामला सामने नहीं आया है। इसी आधार पर उक्त एरिया को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है तथा साथ के क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। क्षेत्र से सभी प्रकार की सीलिंग हटा दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत अभी 14 दिनों तक एक मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी। यह टीम इस दौरान होने वाली स्वास्थ्य गतिविधियों की रिपोर्ट देगी।

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                उन्होंने बताया कि एरिया को भले ही कंटेनमेंट जोन मुक्त किया गया है, लेकिन अभी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी, जोकि क्षेत्र के लोगों को जरूरत अनुसार स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देगी जिसमें मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट व एएनएम शामिल है। यह टीम इंफ्लयुंजा व बीमारी आदि मरीजों का इलाज करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिस प्रकार से 28 दिन की अवधि में आपने पुलिस व प्रशासन की टीम का सहयोग दिया है, उसी प्रकार आगे भी कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रशासनिक हिदायतों की अनुपालना व सोशल डिस्टेसिंग बनाकर रखें। अनावश्यक रूप से घरों से न निकलें, मास्क जरुर लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

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कोविड-19 के मद्देनजर औद्योगिक ईकाईयों के लिए हिदायतें जारी

सिरसा, 22 जुलाई।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर औद्योगिक ईकाईयों के लिए हिदायतें जारी की गई है। सभी औद्योगिक ईकाईयां मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें।

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                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत किसी भी कामगार / कर्मचारी की कोरोना संक्रमण टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटीव आने पर संबंधित औद्योगिक ईकाई द्वारा उस कर्मचारी के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूचि स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन को देनी होगी। स्टैण्डर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की ट्रेसिंग की जाएगी, इस कार्य में संंबंधित औद्योगिक ईकाई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का पूर्ण सहयोग करेगी।

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                उन्होंने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत औद्योगिक ईकाई में आने वाले सभी कामगारों की बुखार व फ्लू की जांच के लिए स्क्रिनिंग की जाएगी। इस कार्य में सभी औद्योगिक ईकाईयां सहयोग करेगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाली औद्योगिक प्रतिष्ठïान के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।