*MC Chandigarh cracks down on non-compliance with biometric attendance system*

मोटरसाइकिल चोरी की गुत्थी सुलझी, घटना के दो आरोपी काबू

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सिरसा,21 जुलाई…….जिला की शहर डबवाली थाना पुलिस ने महत्वपुर्ण सुराग जुटाते हुए बीती रात्री वार्ड न.6 मंण्डी डबवाली क्षेत्र से हुई मोटरसाइकिल चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है । इस संबंध में जानकारी देते हए शहर डबवाली थाना प्रभारी इंस्पैक्टर मनदीप सिंह ने बताया है कि इस संबंध में घटना के दोनों आरोपी युवकों को तुरंत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है । उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुरमित उर्फ दाना पुत्र रौनक सिंह निवासी मौजगढ व सिधार्थ उर्फ गंजा पुत्र जगदीश निवासी वार्ड़ न.6 मंण्डी डबवाली के रुप में हुई है । उन्होने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है । थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायतकर्ता भारु राम पुत्र जयाना राम वार्ड़ न.6 मंण्डी डबवाली, सिरसा की शिकायत पर थाना शहर डबवाली में अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई थी । पकड़े गए युवकों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान चोरी की अन्य वारदातों के बारे में खुलासा होने से इंकार नहीं किया जा सकता ।

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नागरिकों से भीड़ से बचने व शादी समारोह में 50 से कम मेहमान शामिल करने का किया जा रहा है आह्वïान

सिरसा, 21 जुलाई।

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार के दौरान आमजन से सावधानी व स्वच्छता बरतने की कि जा रही है अपील


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान के निर्देशानुसार जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जागरूकता वाहनों के माध्यम से नागरिकों से आह्वान किया जा रहा है कि वे कोरोना वायरस को लेकर घबराएं नहीं बल्कि कुछ सावधानियां बरतें। जागरूकता वाहन के माध्यम से आज शहर के विभिन्न वार्डों व बाजारों में मुनियादी/प्रचार प्रसार करते हुए नागरिकों से प्रशासन की हिदायतों की पालन करने की भी अपील की जा रही है।

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                विभाग के कर्मचारी प्रचार के दौरान आमजन को संदेश दे रहे हैं कि सावधानी बरतने से ही मिलेगा कोरोना से छुटकारा। इसके अलावा प्रचार के दौरान कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए विवाह समारोह में 50 से कम मेहमानों की भागीदारी करने व सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ-साथ मॉस्क पहनने की भी अपील की जा रही है। साथ ही यह भी संदेश दिया जा रहा है कि विवाह समारोह के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना व नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ मिलाने से परहेज करें और बिना धोए हाथों से नाक व आंखों को न छूएं। इसके अलावा अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन या हैंडवॉश से साफ करें।

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                प्रचार के दौरान आमजन से कोरोना वायरस के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार व अफवाहों से बचने व ध्यान न देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ नागरिक अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते समय हाथोंं की उंगलियों के दोनों तरफ बीच में व नाखुन, हथेली को अच्छी प्रकार से साफ करने के बारे में बताया जा रहा है। छिंकते व खांसते समय रूमाल या टिशू पेपर का प्रयोग करने के उपरांत उसे खुले में न फैंके। सार्वजनिक स्थलों व भवन आदि पर लगे दरवाजे, रेलिंग आदि को न छूएं तथा अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की जा रही है।

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अब रात्रि 9.30 बजे तक खुले रहेंगे सड़क किनारे बने ढाबे

सिरसा, 21 जुलाई।

नगर परिषद / पालिका की सीमा में रेस्तरां व होटलों के नियमों में बदलाव


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कोविड-19 के चलते रेस्टरा, होटल में शराब परोसने की हिदायतों में बदलाव किया गया है। विभाग द्वारा जारी नई हिदायतों के अनुसार नगर परिषद / पालिका की सीमा के अंदर होटल व रेस्तरां में शराब परोसने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं।

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                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि नए बदलावों के अनुसार आबकारी विभाग की अनुमति लेकर रेस्टरां (रेस्टोरेंट) में शराब परोसी जा सकती है, हालांकि बार बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य की आबकारी नीति के अनुसार अनुमति लेकर होटलों में कमरों व रेस्तरां में शराब परोसी जा सकेगी। कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं की इकाइयां बंद रहेंगी। आदेशों के अनुसार जिला सिरसा की नगरपालिका सीमा के भीतर सभी होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं इकाइयां जारी दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे ढाबों को बंद करने का समय रात्रि 9.30 बजे होगा। इन होटलों और रेस्तरांओं पर साप्ताहिक बंद लागू नहीं होगा, सड़क किनारे ढाबों पर लागू श्रम कानूनों का पालन भी शामिल है। सभी संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्रों में रात्रि 10.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक नाइट कफ्र्यू की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

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                    डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षक व सभी उपमंडलाधीश इन आदेशों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी / बिक्रीकर), जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त व शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी अधिकारी / सचिव संबंधित उपमंडलाधीश को सहयोग करेंगे। सभी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करेंगे।


                आदेशों की उल्लंघना करने वाले के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 तथा महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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कोरोना संक्रमण के केस आने पर प्रभावित क्षेत्रों को बनाया कंटेनमेंट व बफर जोन : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान

सिरसा, 21 जुलाई।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सोमवार को जिला के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया हैं। एसडीएम सिरसा कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने आमजन से आह्वïान किया है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर आमजन सजगता के साथ-साथ पूरी सावधानी बरतें और भीड़ में जाने से परहेज करें। इसके साथ-साथ अनावश्यक रुप से घरों से बाहर न जाएं, जरुरी होने पर ही घर से निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं।

सिरसा के वार्ड नम्बर 13 में बना कंटेनमेंट जोन, कंट्रोल रुम स्थापित (01666-246001):


                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि सिरसा के वार्ड नम्बर 13 मेला ग्राउंड नजदीक प्रतापगढ़ पार्क गली छोटे गेट वाली में कोरोना संक्रमण के दो मामले सामने आने पर संबंधित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाया गया हैं। गली छोटे गेट वाली में राजेश के घर से राजू जांगड़ा के घर तक (एक तरफ) व ओम प्रकाश के घर से मै. विजय करियाणा स्टोर तक (दूसरी तरफ) के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन व वार्ड नम्बर 13 मेला ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए राजकीय कन्या वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय नजदीक मेला ग्राउंड (01666-246001) में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज लैक्चरर राज कुमार (87084-41077) होंगे। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी डा. संजमप्रीत व डब्ल्यूसीडीपीओ सिरसा सहायक के तौर पर कार्य करेंगी। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीजीटी शमशेर सिंह (94161-08275)व पीटीजी राजेंद्र प्रशाद (94165-43321) को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है।

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सिरसा की कपास मंडी वार्ड नम्बर 30 में बना कंटेनमेंट जोन, कंट्रोल रुम स्थापित (01666-220613) :


                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि सिरसा की कपास मंडी वार्ड नम्बर 30 में कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आने पर संबंधित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाया गया हैं। क्षेत्र में मै. मदन लाल नवीन कुमार की दुकान नम्बर 29 से मै. जेके पेस्टीसाइड दुकान नम्बर 32 तक (दोनों तरफ पीछे व सामने) के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन व कपास मंडी के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए मार्केट कमेटी सिरसा कार्यालय (01666-220613) में कंट्रोल रुम पहले से ही स्थापित है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज सहायक सचिव मार्केट कमेटी संदीप कुमार (78097-70009) हैं। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी डा. प्रिंस व डब्ल्यूसीडीपीओ सिरसा सहायक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्यापक प्रेम चंद (95885-31463, 94670-29436) व अध्यापक छोटू राम (94167-37618) को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है।

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कालांवाली के मॉडल टाउन में बना कंटेनमेंट जोन, कंट्रोल रुम स्थापित (01696-222018/223789) :


                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि कालांवाली के मॉडल टाउन फेज आर-1 में कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आने पर संबंधित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाया गया हैं। क्षेत्र में सुरेंद्र के घर से ईश्वर के घर तक (एक तरफ) व पवन के घर से मनीष गोयल के घर तक (दूसरी तरफ) तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन व मॉडल टाउन फेज आर-1 के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए मार्केट कमेटी कालांवाली कार्यालय (01696-222018/223789) में कंट्रोल रुम पहले से ही स्थापित है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज सहायक सचिव मार्केट कमेटी हेतराम (94660-02308) हैं। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी डा. अजीत व डब्ल्यूसीडीपीओ ओढां सहायक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीजीटी विनोद कुमार (98781-86513) व पीजीटी प्रवीन जैन (93502-37702) को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है।

गांव खारियां में बना कंटेनमेंट जोन, कंट्रोल रुम स्थापित :


                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि खंड रानियां के गांव खारियां के वार्ड नम्बर 11 मुख्य चौक गली बेनीवाल वाली में कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आने पर संबंधित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाया गया हैं। क्षेत्र में हेत राम के घर से बनवारी लाल के घर तक (एक तरफ) व सुरेंद्र के घर से शिशपाल के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन व गांव खारियां के वार्ड नम्बर 11 के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खारियां में कंट्रोल रुम पहले से ही स्थापित है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज टीजीटी भाल सिंह (94163-73214) हैं। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी डा. सुशील व डब्ल्यूसीडीपीओ रानियां सहायक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीजीटी राम पाल (94163-73258) व पीजीटी सतीश कुमार (99920-18425) को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है।

कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :


               उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसक अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिवधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।

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गांव फतेहपुर नियामत खां व मंडी डबवाली की गली बाबा रामदेव मंदिर वाली हुए कंटेनमेंट जोन व बफर जोन मुक्त, ऐहतियात के लिए मेडिकल टीम रहेगी तैनात

सिरसा, 21 जुलाई।


                खंड बड़ागुढा का गांव फतेहपुर नियामत खां मंडी डबवाली के वार्ड नम्बर 14 में गली बाबा रामदेव मंदिर वाली में निर्धारित अवधि के दौरान कोरोना फैलाव का कोई भी मामला न आने पर प्रभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन मुक्त कर दिया गया है। इनके साथ लगते क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। हालांकि अभी ऐहतियात के तौर पर क्षेत्र में मेडिकल टीम की तैनाती रखी गई है।

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                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट अनुसार निर्धारित अवधि में कोई भी कोरोना के फैलाव प्रभाव संबंधी मामला सामने नहीं आया है। इसी आधार पर उक्त एरिया को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है तथा साथ के क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। क्षेत्र से सभी प्रकार की सीलिंग हटा दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत अभी 14 दिनों तक एक मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी। यह टीम इस दौरान होने वाली स्वास्थ्य गतिविधियों की रिपोर्ट देगी।

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उन्होंने बताया कि एरिया को भले ही कंटेनमेंट जोन मुक्त किया गया है, लेकिन अभी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी, जोकि क्षेत्र के लोगों को जरूरत अनुसार स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देगी जिसमें मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट व एएनएम शामिल है। यह टीम इंफ्लयुंजा व बीमारी आदि मरीजों का इलाज करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिस प्रकार से 28 दिन की अवधि में आपने पुलिस व प्रशासन की टीम का सहयोग दिया है, उसी प्रकार आगे भी कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रशासनिक हिदायतों की अनुपालना व सोशल डिस्टेसिंग बनाकर रखें। अनावश्यक रूप से घरों से न निकलें, मास्क जरुर लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

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इच्छुक किसान 31 जुलाई तक करवाएं अपनी फसल का बीमा : उपायुक्त बिढ़ान

सिरसा, 21 जुलाई।

किसान संबंधित बैंक शाखा या सीएससी / अटल सेवा केंद्र से करवा सकते हैं फसल बीमा


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो किसान अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते हैं वे 31 जुलाई तक अपनी बैंक शाखा व सीएससी/अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा ऋणी किसान जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते वे 24 जुलाई तक स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवाएं।

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                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी को तीन वर्ष खरीफ 2020 से रबी 2022-23 तक के लिए फसल बीमा को लेकर अधिकृत किया गया है, जिसमें खरीफ फसलों के लिए कपास, धान, मक्का व बाजरा को शामिल किया गया है। इसमें किसान को बीमा करवाने के लिए प्रति हेक्टेयर निर्धारित राशि वहन करनी होगी।

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उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 की खरीफ की देय राशि में कपास फसल के लिए 4077.25, धान 1680.30, बाजरा 790.72 व मक्का 840.16 प्रति हेक्टेयर किसान द्वारा बीमा करवाने के लिए वहन करना होगा। उन्होने बताया कि किसान अपनी-अपनी फसलों को बीमा 31 जुलाई 2020 तक करवा सकते हैं तथा ऋणी किसान जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते वे 24 जुलाई 2020 तक स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपने संबंधित बैंक शाखा में जमा करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा किसान बुआई की गई फसल का विवरण भी संबंधित बैंक शाखा में दें। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए किसान एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी से भी सम्पर्क कर सकते हैं।