*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

माता मनसा देवी गौशाला,पंचकुला।

पंचकुला:

News 7 World :

माता मनसा देवी गौशाला,पंचकुला।

माता मनसा देवी भारत में हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में शक्ति के रूप में देवी मनसा देवी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है।और वही पर माता मनसा देवी गौशाला है।

गौशाला के दर्शन

गौशाला की परिकर्मा

आरती

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उपायुक्त ने जिला के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालयों काे भी सैनिटाइज करें

पंचकूला 15  मार्च –उपायुक्त मुकेश कुमार  आहूजा ने कोरोना को लेकर जिला के सभी रेस्टोरेंट , होटल , सिनेमा, कमर्शियल दुकानों , जिम ,मॉल बार आदि सभी बड़ी दुकानों के मालिकों को हिदायतें जारी करते हुए कहा कि कि वे अपने सभी टर्निंग प्वाइंट, डोर आदि को पूर्ण रूप से सेनीटाइज करें । सैनिटाइजर करते समय सोडियम हाइपोक्लोराइट 1% मॉपिंग का स्प्रे करें । उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सभी बड़ी दुकानों के मालिक सावधानी बरतते हुए अपने परिसरो मे पूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था बनाए रखें।  अपने परिसर में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों  को बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए जागरूक करें । उपायुक्त ने जिला के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालयों काे भी सैनिटाइज करें आैर सोमवार को कार्यालय खुलने से पहले कार्यालयों के दरवाजे और टर्निंग प्वाइंट सेनीटाइज होने चाहिए । इसके अलावा कार्यालयों में आने से पहले कर्मचारियों को भी भली भांति सेनीटाइज करें और वे हाथ धोकर ही कार्यालय में प्रवेश करेंगे । उपायुक्त ने कहा कि कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन एहतियात के तौर पर पूरी सावधानी बरतें और बार-बार अपने हाथ साबुन से धोएं । उन्होंने कहा कि जिला में स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है ।  अब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा 83 लोगों को निगरानी में लिया गया तथा 9 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए जो नेगेटिव पाए गए।  उन्होंने कहा कि ज्यादा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से गुरेज करना चाहिए तथा छींकते समय रुमाल का प्रयोग करना चाहिए । जिला प्रशासन द्वारा सेक्टर 6 पंचकूला के सामान्य अस्पताल व सामुदायिक केंद्र कालका मे विशेष अलगाववाद वार्ड बनाए गए हैं । जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है । यह टीम 24 घंटे सातों दिन लगातार कार्य कर रही है । लोगों को जागरूक एवं  सचेत करने के लिए टोल प्लाजा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन ,निजी एवं सरकारी अस्पतालों में डिस्प्ले बोर्ड एवं फ्लेक्स आदि लगाए गए हैं । कोरोना से बचाव के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेने चाहिए और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो चिकित्सकों की निगरानी में जाना चाहिए । स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है । इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 9779 494 643 एवं 805400 7102 तथा 0172-2573907 पर भी जानकारी ली जा सकती है।

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शैक्षणिक संस्थानों में 15 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों पर रोक

सिरसा, 15 मार्च।

कोरोना के संबंध में भ्रामक प्रचार करने या अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पर होगी कड़ी कार्रवाई : उपायुक्त


               उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने देश में कोरोना वायरस के मामलों के चलते एहतियातन 15 अप्रैल तक जिला में सभी शैक्षणिक संस्थानों के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।


                उपायुक्त बिढ़ान ने आगामी 15 अप्रैल तक जिला के सभी स्कूलों, महाविद्यालयों व अन्य संस्थानों में भारी भीड़ से बचने के लिए वार्षिक समारोह, खेल कार्यक्रमों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई है। आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सभी सरकारी, एडिड, निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, आईटीआई के प्रिंसिपल को निर्देश जारी किए हैं।


                उपायुक्त ने बताया कि स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिला में अभी तक कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमण का एक भी मामला संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों सावधानी के तौर पर समय-समय पर हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्‍कोहल आधारित हैंड रब का इस्‍तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छीकते समय नाक और मुंह रूमाल या टिश्‍यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्‍यक्तियों में कोल्‍ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा अंडे और मांस के सेवन तथा जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। कोरोना रोग ग्रस्त संभावित व्यक्ति को 14 दिनों के लिए अलग से रखा जाता है।


                उन्होंने बताया कि इसके लक्षण फ्लू से मिलते-जुलते हैं, संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जानी जरूरी है। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है। खास तौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान आमजन सावधानी बरतें और अपने पास रुमाल जरूर रखें तथा खासंते व छिंकते समय रुमाल का प्रयोग करें। आमजन ज्यादा यात्रा करने से परहेज करेंं। इसके अलावा जुखाम या बुखार से ग्रस्त पास बैठे यात्री को छुने से बचें।


                उन्होंने आमजन से अपील की है कि कोरोना वायरस को लेकर अफवाहो से बचें। उन्होंने हिदायत दी कि कोराना वायरस को लेकर कोई व्यक्ति भ्रामक प्रचार करता या अफवाह फैलाता पाया गया तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा और उक्त व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

                कोराना वायरस के संबंध में भ्रामक प्रचार करना दंडनीय अपराध : डीसी


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना (कोविड-19) को महामारी रोग घोषित करने के बाद महामारी रोग अधिनियम-1897 के अंतर्गत इसके संबंध में भ्रामक प्रचार करना तथा अनाधिकृत रिपोर्ट का प्रसारण या प्रकाशन करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से आमजन के बीच दहशत का माहौल पैदा होता है, इसलिए ऐसा करने वाले व्यक्ति, संस्थान व संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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