*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पात्र व्यक्ति का बनाया जाए मत : आयुक्त चंद्रशेखर

-त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतंत्र प्रणाली का मजबूत आधार, अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर करें कार्य : आयुक्त


-आयुक्त चंद्रशेखर ने बूथ का निरीक्षण कर मतदाता सूचि के विशेष पुनरीक्षण कार्य का लिया जायजा, बीएलओ को दिए आवश्यक दिशा निर्देश


सिरसा, 28 नवंबर।

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हिसार मंडल आयुक्त चंद्रशेखर ने रविवार को जिला के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंच कर विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची-2022 के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने गांव खैरेकां, साहुआला प्रथम, पन्नीवाला मोटा, ओढां, चोरमारखेड़ा आदि गांवों के मतदान केंद्रों पर कार्य की समीक्षा की। इस अवसर पर उनके साथ एसडीएम कालांवाली उदय सिंह, तहसीलदार चुनाव हनुमान दास, बीडीपीओ रवि सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


आयुक्त ने कहा कि सभी बीएलओ मतदाता सूचि के विशेष पुनरीक्षण कार्य को पूरी गंभीरता के साथ करें। त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रणाली का मजबूत आधार होती है, इसलिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारी भी पूरी गंभीरता के साथ इस कार्य को व्यक्तिगत रूचि लेकर करें। इसके साथ ही पात्र नागरिकों को नए वोट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जागरूक करें। इसके अलावा जरूरतमंद पात्र नागरिकों को संबंधित बीएलओ फार्म भरने में सहयोग करें तथा जो व्यक्ति जीवित नहीं हैं उनके नाम मतदाता सूचि से हटाए जाए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रहे कि पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो पाए।


आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जा रहे हैं, यह कार्य 30 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान आमजन से नए वोट बनवाने, वोट कटवाने, पता बदलवाने आदि के फार्म लिए जा रहे हैं। इसलिए आमजन त्रुटिरहित मतदाता सूचि पुनरीक्षण कार्य में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र प्रणाली में मतदाता सूची की अहम भूमिका होने के कारण सभी पात्र व्यक्ति जिसकी आयु एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाएगी। वे व्यक्ति फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए दावा फार्म नंबर 6 भरकर संबंधित मतदान केंद्र पर नियुक्त किए गए बूथ लेवल अधिकारी के पास 30 नवंबर 2021 तक जमा करवाए।

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इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्थान छोड़कर चला गया हो या मृतक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में हो तो उसका नाम हटाने बारे कोई आक्षेप हो तो फार्म नंबर 7 आक्षेप फार्म भरा जा सकता है। फोटोयुक्त मतदाता सूची में अशुद्ध रूप से दर्ज हो तो वह मतदाता फार्म नंबर 8 शुद्धि फार्म भरकर कर प्रस्तुत करें। एक ही विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम बदलवाने के लिए फार्म नंबर 8क भरें। उक्त वर्णित फार्म नंबर 6, 7, 8, व 8क संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास नि:शुल्क उपलब्ध रहेंगे।
उन्होंने नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिसकी आयु एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो, वह 30 नवंबर तक अपने बूथ लेवल अधिकारी के पास फार्म नंबर छह भरकर जमा करवा दें। इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएनवीएसपीडोटइन पर भी ऑनलाइन फार्म जमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।