Paras Health Panchkula Intensifies Fight Against Rising Neurological Disorders on World Brain Day, Urges Early Detection and Awareness

18 अक्तूबर तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन : जिलाधीश अनीश यादव

सिरसा, 04 अक्तूबर।

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जिलाधीश अनीश यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लॉकडाउन को 18 अक्तूबर प्रात: 5 बजे तक बढ़ा दिया है।


आदेशों को अनुसार चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सौ फीसदी क्षमता के साथ विद्यार्थियों के लिए खोला जा सकेगा। प्रबंधन को कोविड मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा। आदेशों में कहा गया है कि अक्टूबर माह के बाद से त्यौहारी सीजन शुरू हो जाएगा, इस दौरान आमजन व दुकानदारों को कोरोना संक्रमण बचाव उपायों की पालना करनी होगी।


जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार्स, मॉल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

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आदेशों में कहा गया है कि सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नार्म की अनुपालना के साथ स्विमिंग पुल्स खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इका होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 200 लोगों तक के इक_ा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।