*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

15 वर्ष पुराने वाहनों का दौबारा रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य : सचिव आरटीए

सिरसा, 5 अगस्त।

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                 हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार 15 वर्षों के बाद निजी वाहनों को दौबारा रजिस्ट्रेशन करवाना अति आवश्यक है। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना अवैध है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव आरटीए उत्तम सिंह ने दी।

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                  सचिव आरटीए उत्तम सिंह ने बताया कि सरकार के जारी निर्देशों के अनुसार जिस वाहन के रजिस्ट्रेशन को 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उनको बिना रि-रजिस्ट्रेशन के चलाना अवैध है। ऐसे वाहनों को बिना रि-रजिस्ट्रेशन के प्रयोग में लाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।