15 मार्च तक ऑनलाइन अपलोड कर सकेगें कृषि यंत्रों के बिल व दस्तावेज
उप कृषि निदेशक बाबूलाल ने बताया कि जिला के जिन किसानों ने कृषि तथा किसान कल्याण विभाग से वर्ष 2020-21 के दौरान समैम योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, वे किसान 15 मार्च तक विभागीय पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। किसानों को अपने कृषि यंत्रों संबंधी दस्तावेज डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कॉम पर अपलोड करने होंगे।
उन्होंने बताया कि समैम योजना वर्ष 2020-21 के तहत जिला में कृषि यंत्र स्ट्रॉ बेलर, हे रेक, शर्ब मास्टर, स्लेशर, ब्रीकेट मेकिंग मशीन, ट्रैक्टर चालित पावर बीडर, ट्रैक्टर चालित रीपर बाईन्डर, पैड्डी ट्रांसप्लांटर, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर, ट्रैक्टर चालित स्पेयर स्वचालित, रीपर बाईंडर, मल्टीक्रॉप प्लांटर/मेज प्लांटर/डीएसआर, न्यूमेटिक प्लांटर, कपास बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित बूम स्प्रेयर आदि कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 31 जनवरी 2021 तक आनॅलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल पर किया था तथा 18 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया था। जो किसान अपने कृषि यंत्र अब तक नहीं खरीद पाए हैं वे कृषि यंत्र खरीदकर बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र व यंत्र के साथ फोटो 15 मार्च तक ऑनलाइन विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि केवल वही किसान अपने बिल व अन्य दस्तावेज अपलोड करें, जो अनुदान के लिए सभी विभागीय शर्ते पूरी करते हो। विभागीय शर्तो के अनुसार किसान ने पिछले 4 वर्षो (2016-17 से 2020-21 तक) में उसी मशीन पर अनुदान न लिया हो, जिस पर वह अब इस वित्त वर्ष में अनुदान लेना चाहता है। इसके अलावा राज्य में वैद्य ट्रैक्टर की आरसी होना, किसान के नाम कृषि भूमि होना तथा किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण होना भी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि किसानों के दस्तावेज बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र, राज्य में रजिस्टर ट्रैक्टर की वैद्य आरसी किसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, फैमिली आईडी की प्रति भौतिक सत्यापन के समय ली जाएगी।