14 सितंबर को जिला न्यायालय पंचकूला एवं उपमंडल न्यायालय कालका में किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
ट्रैफिक चालान और ऑनलाइन चालान का निपटारा जनता के हित में किया जाएगा
राष्ट्रीय लोक अदालयत में पारिवारिक मामले, एमएसीटी मामले, 138 एनआई एक्ट मामले, यातायात नियमों का उल्लंघन व अन्य मामलों की करी जाएगी सुनवाई
पंचकूला, 13 सितंबर- जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर सेक्टर-1 में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से ट्रैफिक चालान और ऑनलाइन चालान का निपटारा जनता के हित में किया जाएगा। ट्रैफिक ब्रांच के कर्मचारी न्यायालयों में चालान के निपटान के समय आम जनता की सहायता करेंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के सचिव श्री अजय कुमार घनघस ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश सिरोही और सदस्य सचिव श्री एस.पी सिंह के मार्गदर्शन में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया जाएगा, जिनमें से कुछ बेंच जिला न्यायालय में और कुछ कालका स्थित उपमंडल स्तरीय न्यायालय में होंगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बैंचों द्वारा अलग-अलग मामलों की सुनवाई की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक मामले, एमएसीटी मामले, 138 एनआई एक्ट मामले, यातायात नियमों का उल्लंघन व अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए जिला न्यायालय परिसर में लिटिगेशन हॉल के सामने तथा उपायुक्त कार्यालय भवन के सामने हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जा रहे हैं जहां पैरा लिगल वाॅल्ंिटयर तैनात किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि आम जन से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में रखें। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर 0172-2585566 पर संपर्क किया जा सकता है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकता है, जिससे समय व धन दोनों की बचत होती है। इस लोक अदालत में चेक संबंधी मामले, पारिवारिक मामले, आपराधिक प्रकार के मामले, मोटर वाहन अधिनियम के मामले, आपराधिक एवं सिविल मामले लिए जाएंगे ।
सीजेएम-कम-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला ने यह भी बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के मार्गदर्शन में केन्द्रीय जेल, अंबाला में माह में दो बार पहले एवं तीसरे बुधवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बिजली, पानी आदि से संबंधित प्री लिटिगेशन स्टेज के मामलों को स्थायी लोक अदालत में दायर करके निपटाया जा सकता है। जिला न्यायालय, पंचकूला में स्थायी लोक अदालत स्थापित है तथा इसमें किसी भी कार्य दिवस पर मामले दायर किए जा सकते हैं। पंचकूला, रायपुर रानी, मोरनी, बरवाला, कालका के तहसीलदारों को म्यूटेशन मामलों का निपटारा कर डीएलएसए कार्यालय को सूचित करने के लिए कहा गया है। लोक अदालत से पहले नियमित रूप से बैठकें की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके। कानूनी सहायता अधिवक्ता/पीएलवी गांवों में शिविर लगाकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक कर रहे है।