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12 अप्रैल तक पंजीकरण करवाने वाले मतदाता भी डाल सकेंगे वोट-उपायुक्त

पंचकूला, 2 अप्रैल-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले नागरिक 12 अप्रैल तक मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करवा सकते है। जो मतदात 12 अप्रैल तक अपना पंजीकरण करवा लेंगे, वे लोकसभा चुनावों में वोट डालने के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि इस तिथि के बाद पंजीकरण करवाने वाले मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे। 

उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल तक जितने भी नागरिक मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करवा लेंगे, उन सबके लिये स्पलीमैंट्री मतदाता सूची तैयार की जायेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं के फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र तो नहीं बन पायेंगे, लेकिन वे मतदाता सूची में नाम होने पर व्यक्तिगत पहचान के अन्य दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के विकल्प के रूप में वोट डालने के लिये पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपकरण, स्थानीय निकाय अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान कार्ड, स्वतंत्रता सेनानियों का फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, सशस्त्र लाईसेंस, दिव्यांगता पहचान पत्र सहित अन्य दस्तावेजों को अधिकृत किया है।  

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