Centre for Human Rights and Duties, PU commemorated National Legal Services Day

*11 दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर डाल सकेंगे मतदाता वोट – जिला निर्वाचन अधिकारी*

*निर्वाचन आयोग द्वारा 11 प्रकार के फोटोयुक्त दस्तावेजों को वोटिंग के लिए पहचान पत्र का दिया दर्जा – उपायुक्त*

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पंचकूला, 10 अप्रैल : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुशील सारवान ने बताया कि मतदान के समय मतदाता के पास एक पहचान पत्र होना जरूरी है। जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड नहीं है और मतदाता सूची में नाम है। ऐसे मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 11 प्रकार के दस्तावेजों को सूची में शामिल किया गया है। इन फोटोयुक्त दस्तावेजों को वोटिंग के लिए पहचान पत्र का दर्जा दिया है। जिनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर वोटर अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा वोटर कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड, कार्यालय पहचान पत्र और नरेगा जाॅब कार्ड को पहचान पत्र दस्तावेज घोषित किया गया है।

     श्री सुशील सारवान ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। ऐसे में अधिक से अधिक मतदाताओं को चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। उन्हांेने बताया कि वोटरों को मतदान के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि वो अपने मतदान के लिए किन-किन दस्तावेजों का प्रयोग कर सकते हैं।

     उपायुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाता और चलने-फिरने में असमर्थ बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत उन्हें आवश्यकता अनुसार घर से पोलिंग बूथ पर लेकर जाने और वापस घर छोड़ने की व्यस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए हर मतदान केन्द्र की हर लोकेशन पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है।

      जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 25 अप्रैल तक नये मतदाताओं के वोट बनाये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे युवा जो 18 वर्ष के हो चुके हैं और अभी तक वोट नहीं बना है वे स्वयं बीएलओ के पास नये वोट का आवेदन कर सकते हैं।

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