Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

10 फरवरी, 2022 तक बढाई गई ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ आदेश की अवधि-जिलाधीश महावीर कौशिक

-माॅल व मार्केेट अब सायं 7 बजे तक खुल सकेंगे
-आवश्यक वस्तुयें जैसे दूध, दवाइयां और किराना की दुकाने पहले की तरह पूरे समय तक खुल सकेंगी

For Detailed News-

पंचकूला, 27 जनवरी- जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को कुछ रियायतों के साथ 10 फरवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है।  


जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार इस अवधि केे दौरान जिला में माॅल और मार्केंट को सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुये जैसे दूध, दवाइयों और किराना की दुकानें पहले की तरह पूरे समय तक खुल सकेंगी।  


जारी आदेशों के अनुसार पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना0), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजीः-टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन और कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना पर विशेष ध्यान देंगे।

https://propertyliquid.com


नगर निगम आयुक्त, पंचकूला सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त आदशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उपमंडल अधिकारी (ना0) अपने क्षेत्र में आदेशों की दृढता से पालना करवाने के लिए ओवर आॅल इंचार्ज होंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
इन आदेशो की उलंघना करने वालों पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।