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10 फरवरी से सभी सरकारी व प्राईवेट विद्यालय कक्षा पहलीं से नौंवी के छात्रों के लिये खोले गये-उपायुक्त

– विद्यार्थी अभिभावकों की अनुमति के साथ विद्यालयों में पढ़ने के लिये बुलाये गये है
– जिला में कोरोना के मामलों में आई कमी, 17 जनवरी को सबसे अधिक 2891 सक्रिय मामले थे जो घट कर रह गए हैं 245-उपायुक्त
-पाॅजिटिविटी रेट घट कर रह गया 5.90 प्रतिशत

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पंचकूला, 10 फरवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुये जिला में आज 10 फरवरी से सभी सरकारी व प्राईवेट विद्यालयों को कक्षा पहलीं से नौंवी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पठन-पाठन के लिये खोल दिया गया है। विद्यार्थी अभिभावकों की अनुमति के साथ विद्यालयों में पढ़ने के लिये बुलाये गये है।


उपायुक्त ने यह जानकारी आज पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चण्डीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित द्वारा चण्डीगढ़ से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्राइसिटी में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि दसवीं से बाहरवीं की कक्षायें पहले से ही स्कूलों में शुरू की जा चुकी है।


बैठक में चंडीगढ व मौहाली के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पीजीआई चण्डीगढ़, गर्वनमेंट अस्पताल सेक्टर 16 चण्डीगढ़ और जीएमसीएच सेक्टर 32 चण्डीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों व डाॅक्टरों ने भी भाग लिया।


17 जनवरी को सबसे अधिक 2891 सक्रिय मामले थे जो 9 फरवरी को घट कर रह गए हैं 245-
श्री महावीर कौशिक ने बताया कि जिला पंचकूला में कोविड के मामलों में काफी कमी आई है और स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो रही है। उन्होंने बताया कि पंचकूला में 17 जनवरी को सबसे अधिक 2891 सक्रिय मामले थे जो 9 फरवरी को घट कर 245 रह गए हैं। इसी प्रकार पाॅजिटिविटी रेट जोकि 10 जनवरी को 42 प्रतिशत था घटकर 5.90 प्रतिशत रह गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पंचकूला में संचालित कोविड केयर सेंटरों में कोई भी मरीज दाखिल नहीं है जबकि जिला के सरकारी व निजी अस्पतालों में केवल 20 मरीज ही उपचाराधीन है।

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15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 73 प्रतिशत लग चुकी है पहली डोज-
उपायुक्त ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कोविड वैक्सीन की 115 प्रतिशत पहली डोज व 105 प्रतिशत दूसरी डोज़ लगाई जा चुकी हैं। इसी प्रकार 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 73 प्रतिशत पहली डोज व 19 प्रतिशत दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।


100 से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने के लिये जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य-
उन्होंने बताया कि महामारी अल्र्ट सुरक्षित हरियाणा अवधि के दौरान माल्ज़ और मार्किटस को सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है जबकि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाली दुकानें जैसे दूध और दवा की दुकानें पहले ही तरह पूरे समय तक खुली रहेंगी। 100 से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने के लिये जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी व निजी कार्यालयों को नियमित सेनिटाईजैशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के साथ पूरी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सभी इंटरटेंमेंट पार्कस और बीटूबी प्रदर्शनियां सामाजिक दूरी की पालना और नियमित सेनिटाईजैशन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकती है।
बैठक में नगराधीश गौरव चैहान और डाॅ. स्नेह भी उपस्थित थे।