हिदायतों के साथ एक जुलाई से प्रात: 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेेंगे शॉपिंग मॉल : उपायुक्त
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को नहीं होगी शॉपिंग मॉल में प्रवेश करने की अनुमति
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि आगामी एक जुलाई से शॉपिंग मॉल को हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। अब एक जुलाई से कोविड-19 से बचाव संबंधी उपायों व सावधानियों की अनुपालना करते हुए प्रात: 9 बजे से रात 8 बजे तक शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। शॉपिंग मॉल में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
रात 9 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कफर््यू जारी
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके और जनता को शॉपिंग मॉल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा सके, इसके लिए सभी शॉपिंग मॉल को जारी निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल मालिक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मॉल में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, दस वर्ष आयु तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है।
कोविड-19 से बचाव के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) की जारी हिदायतों की कड़ाई से करनी होगी अनुपालना, उल्लंघना करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत की जाएगी कार्रवाई
उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा ये निर्देश विशेषकर फरीदाबाद व गुरूग्राम जिला संचालित शॉपिंग मॉल के सम्बन्ध में दिए है। सिरसा जिला में भी कई शॉपिंग मॉल चल रहे है, इसलिए जारी ये सभी नियम यहां पर भी लागू रहेंगे। उन्होंने जिला के सभी शॉपिंग मॉल के मालिकों को निर्देश दिए है कि वे शॉपिंग मॉल को अच्छी तरह से सैनिटाईज करवाना सुनिश्चित करें। इन व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति थर्मल स्केनिंग होनी चाहिए। प्रवेश व निकासी द्वार पर आंगतुकों के हाथों को सैनिटाईज करवाएं, मास्क का प्रयोग अति आवश्यक किया गया है। शॉपिंग मॉल में निर्धारित मात्रा से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते है। आंगतुकों के साथ- साथ कर्मियों को मास्क का प्रयोग करना होगा, उन्हें दस्ताने भी पहनने होंगे। शॉपिंग मॉल में हर व्यक्ति को कम से कम दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल के दरवाजों ,खिड़की के हैंडल व चाबियों समेत वह हर चीज सैनिटाईज होनी चाहिए जो वहां लोगों के सम्पर्क में आने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल में आंगतुकों, कर्मियों व सामान सप्लायरों के लिए प्रवेश व निकासी द्वार अलग- अलग होना चाहिए।
हर आगुंतक के जाने के तुरंत बाद करना होगा टेबल को सेनेटाइज :
उन्होंने बताया कि एस्केलैटर के प्रयोग के दौरान भी व्यक्ति से व्यक्ति निर्धारित दूरी बनाए रखें। सभी शौचालय व स्नान घरों , बैंच, दरवाजे, बिजली के बटन की सफाई नियमित अन्तराल के बाद होनी चाहिए। शॉपिंग मॉल के अन्दर स्थित सिनेमाघर, बच्चों के खलने के क्षेत्र, गैमिंग आरकैडस बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल के अन्दर व बाहर के दूकानें, स्टालें, कॉफी स्टाल पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना आवश्यक है। इन स्थलों पर पचास प्रतिशत से अधिक लोगों की सीटे भरी हुई नहीं होनी चाहिए। यहां खाना बनाने वाले व परोसने वाले व्यक्तियों को मास्क, दस्ताने इत्यादि का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। यहां काम करने वाले सभी कर्मियों को यह भी निर्देश दिए गए है कि वे समय- समय पर हाथों को स्वच्छ करें और यहां आने वाले लोगों के हाथों को भी सैनिटाईजर से स्वच्छ करवाएं। आगुंतक के जाने के बाद टेबल को सेनेटाइज किया जाए। आंगतुकों के मोबाईल फोनों में आरोग्य सेतू एप्प डाउनलोड करवाएं। उन्होंने नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं को निर्देश दिए है कि वे इन नियमों की अनुपालना को सुनिश्चित करवाने के लिए नियमित रूप से शॉपिंग मॉल का निरीक्षण दौरा करते रहें। अगर कोई व्यक्ति बगैर मास्क के पाया जाता है तो उस पर 500 रूपये का चालान करना सुनिश्चित करें। यहीं नहीं अगर शॉपिंग मॉल में कोई व्यक्ति जारी नियमों की उल्लघंना करता है तो उसका भी चालान किया जाएगा। सुबह 9 बजे से सांय 8 बजे तक शॉपिंग मॉल खोले जा सकते है।