*हरियाणा सरकार ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ के तहत कमजोर वर्गं, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए भरेगी प्रीमियम -मुख्यमंत्री मनोहर लाल*
*-मुख्यमंत्री ने चण्डीगढ़ से वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 3 लाख 14 हजार 446 पात्र लाभार्थियों के खाते में 5.33 करोड रुपए की प्रीमियम राशि की ट्रांसफर*
*-उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला में ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’, ’प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ तथा ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के तहत 105 लाभार्थियों को प्रतीक के तौर पर वितरित किए प्रतिपूर्ति पत्र*
पंचकूला, 31 जनवरी- हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा को लेकर शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए विभिन्न बीमा योजना तथा पेंशन योजना का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जायेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चण्डीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य के 3 लाख 14 हजार 446 लाभार्थियों के खाते में 5.33 करोड रुपए की प्रीमियम राशि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि शेष तथा नये पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सालाना 1 लाख 80 हजार रूपये से कम आय वाले गरीब परिवारों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रथम चरण के अंत्योदय उत्थान मेले लगाए गए है, जिसमें विभिन्न विभागों की 55 स्कीमों का लाभ दिया गया है ताकि ऐसे परिवारों की आय बढाई जा सके, जिनमें मुख्यतः स्वरोजगार के लिए ऋण तथा पब्लिक सेक्टर में रोजगार उपलब्ध करवाना शामिल है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही अंत्योदय उत्थान मेलों का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा को लेकर शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों को 6 हजार रूपये वार्षिक राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से ही गरीब लोगों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रिमियम भरने का निर्णय लिया गया है। इस राशि से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी किसान प्रिमियम भर सकेंगे।
उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला के 105 लाभार्थियों को प्रतीक के तौर पर वितरित किए प्रतिपूर्ति पत्र
वीडियो काॅफ्रेंसिंग के पश्चात उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला में ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’, ’प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ तथा ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के तहत 105 लाभार्थियों को प्रतीक के तौर पर प्रतिपूर्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार की यह एक अनूठी पहल है जो हर वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है।
*मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना*
उन्होंनेे बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। यह योजना, जो देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, समाज के वंचित वर्गों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के तहत तैयार की गई है।
इस योजना में सभी ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), 1 लाख 80 हजार रूपए तक की आय वाले परिवारों, 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले किसानों के साथ-साथ 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत आने वाला प्रत्येक परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा। इस पैसे का उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा। योजना के लाभार्थियों को अपना पंजीकरण करवाकर पहला प्रीमियम खुद भरना है तथा इसके बाद का प्रीमियम हर वर्ष राज्य सरकार भरेगी। इसके साथ ही पहले प्रीमियम की राशि भी वापिस लाभार्थी के खाते में जमा करवा दी जाएगी। यानी लाभार्थी का सारा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे में अधिक से अधिक लाभार्थियों को अपने आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पंजीकृत करवाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि इसमें केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना को शामिल किया गया है। शेष राशि को किसान अपनी फसल बीमा योजना के प्रीमियम में भी प्रयोग कर सकते हैं।
*प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर लाभार्थी के आश्रितों को मिलती है 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता-उपायुक्त*
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए 330 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। अगर लाभार्थी की 55 वर्ष तक मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए लाभार्थी को 12 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। इस योजना के तहत अगर लाभार्थी की 18 से 70 वर्ष के बीच सडक हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
*प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत पात्र व्यक्ति को मिलती है 3 हजार रूपये मासिक पेंशन*
उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए लाभार्थी की मासिक आय 15000 रुपए से कम होनी चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल होना है तो 55 रुपए, 29 वर्ष की आयु में 100 रुपए तथा 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होने के लिए 200 रुपए मासिक प्रीमियम भरना होगा। जब लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो उसे 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हा, सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, उप निदेशक कृषि सुरेन्द्र सिंह यादव, अन्य संबंधित विभागों के अधिािरी और बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।