*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

हरियाणा महिला विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण योजना पर मिल रहा 10 हजार से 25 हजार का अनुदान

वर्ष 2024-25 के लिए जिला में 60 परिवारों को ऋण दिए जाने का लक्ष्य

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पंचकूला, 20 जुलाई – उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा व्यक्तिगत ऋण योजना चलाई जा रही है। निगम द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए जिला में 60 परिवारों को ऋण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो 20 अन्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति के परिवारों को मुहैया करवाया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में शामिल ना हो, वह इस योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस पर निगम द्वारा अधिकतम 10,000 रुपये अन्य श्रेणी के परिवारों को और 25,000 रुपये अनुसूचित जाति के परिवारों को अनुदान राशि दी जाती है। ऋण का 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत सहकारी बैकों से करवाई जाती है।
डा. यश गर्ग ने बताया कि विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमैन्टस, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर इत्यादि ऋण शहरी/ग्रामीण पात्रों के लिए उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबन्धक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा नंबर-52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, लघु सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला या फोन नंबर 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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