हरियाणा महिला विकास निगम, पंचकूला द्वारा उच्च शिक्षा के लिये ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर दी जा रही है सब्सिडी
– हरियाणा निवासी लड़की व महिला ले सकती है उच्च शिक्षा ऋण सुविधा का लाभ
पंचकूला, 30 जनवरी- हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लड़कियों व महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक मदद के तौर पर उच्च शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी दी जा रही है।इस संबंध में जानकारी देते हुये निगम के एक प्रवक्ता ने कहा कि अधिक से अधिक लड़कियों व महिलाओं को आगे आकर इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहिए।उन्होंने बताया कि लड़कियां व महिलायें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है परंतु शिक्षा क्षेत्र में देखने में आ रहा है कि परिवार के पास सीमित साधनों व अत्याधिक फीस के कारण वे व्यवसायिक, तकनीकि, डिप्लोमा स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा संबंधी उच्च शिक्षा की पूरी तैयारी नहीं कर पाती। शिक्षा ऋण का फायदा उठाकर लड़कियां व महिलाये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती है।
प्रत्येक हरियाणा निवासी लड़की व महिला ऋण के लिए पात्र है
उन्होंने बताया कि प्रत्येक हरियाणा निवासी लड़की व महिला ऋण के लिए पात्र है तथा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों की लड़कियां व महिलाये भी ऋण प्राप्त कर सकती है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा ऋण के लिये आय, जाति एवं संप्रदाय जैसे कोई भी मापदंड नहीं है। अगर कोई भी लाभार्थी इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहती है तो वो संबंधित बैंक से आवेदन पत्र लेकर उसमें वर्णित औपचारिकतायें पूरी करके उसी बैंक में जमा करवा सकती हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि संबंधित जिला के हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में देनी होगी।