हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को दिया जा रहा 5 लाख रुपये तक का ऋण
हरियाणा की महिला उद्यमी कर सकती है ऋण के लिए आवेदन
पंचकूला, 15 जुलाई- हरियाणा सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रांे मंे महिलाआंे को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति मंे सुधार लाने के लिए बैकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना लागू की गई है।
उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि जिला पंचकूला के लिये 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। स्कीम के अन्तर्गत जिन महिलाओं की परिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम, केवल हरियाणा की महिला उद्यमी तथा ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच इस स्कीम की पात्र होगी। उन्होंने बताया कि आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नही होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षो तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जायेगी। इस योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत आॅटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थी्र-व्हीलर, ई0रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर , टेलरिंग , बुटिक , फोटो काॅपी की दुकान, पापड़ बनाना , आचार बनाना , हलवाई की दुकान फूड स्टाॅल , आईसक्रीम बनाने की युनिट , बिस्कुट बनाना, हैण्डलूम , बैग बनाना , कैटींन सर्विस इत्यादी का अपना काम शुरू कर सकती है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगें। इन दस्तावेजों मे आवेदन पत्र राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजैेक्ट रिर्पोट, टेªंनिग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र। उन्होंने बताया कि इस बारे में अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, मिनी सचिवालय, सैक्टर-1, पंचकूला, दूरभाष न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।