*MC Chandigarh takes strict action against residents for non-segregation of waste throughout city: issued 205 challans to households*

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए महिलाओं को बैकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक की उपलब्ध करवाई जाती है ऋण सुविधा – उपायुक्त

18 से 60 वर्ष तक की महिलाएं उठा सकती हैं इस ऋण सुविधा का लाभ

For Detailed

पंचकूला, 6 अगस्त : हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है, जिसमें जिला पंचकूला के लिये 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने  बताया कि इस योजना के अन्तर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है, वो इस योजना की पात्र होंगी।

    उन्होने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वंय वहन करना होगा तथा शेष राशि बैकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रुप में अदा की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।

   उपायुक्त ने बताया कि विभिन्न क्रियाकलापों के लिये जैसे कि बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाइयां / खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट्स गारमेंटस, कम्पयूटर जांच वक्र्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो उन सभी कार्यो को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला को अपने कारेबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।

   उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबन्धक हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271  पर सम्पर्क कर सकते हैं।

https://propertyliquid.com