हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण श्रम कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों के लिए क्रियान्वित कई तरह की योजनाएं एवं सुविधाएं दी जा रही हैं।
पंचकूला 22 जनवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण श्रम कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों के लिए क्रियान्वित कई तरह की योजनाएं एवं सुविधाएं दी जा रही हैं। इनमें श्रमिकों की बेटी की शादी के लियेे 51,000 रुपये की राशि कन्यादान के अलावा मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु 2 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण तथा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जैसी योजनांए शामिल है।
उपायुक्त ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड द्वारा कन्यादान योजना की राशि का लाभ श्रमिको की तीन बेटियों तक ही प्रदान किया जाता है। इसके अलावा विधवा पैंशन योजना के तहत 2 हजार रुपए प्रति माह, मातृत्व लाभ के लिए 36 हजार रुपए तथा पितृत्व लाभ के लिए 21 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उन्हांेने बताया कि कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजारों की खरीद हेतु 8 हजार रुपए, पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन कोट, छाता, रबड़ मैट्रेस, बर्तन तथा नैपकीन आदि खरीदने के लिए 5100 रुपए की राशि दी जाती है। इसी तरह, कामगारों को साइकिल खरीदने के लिए 3 हजार रुपए की वित्तीय सहायता एवं महिला श्रमिक को सिलाई मशीन प्रदान की जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि पंजीकृत कामगार व उसके परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण हेतु रेलवे की द्वितीय श्रेणी व साधारण रोडवेज बसों का किराया दिया जाता है। इसी तरह, पंजीकृत कामगारों के जो बच्चे मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम व दिव्यांग घोषित किए गए हैं, उन्हें 2 हजार रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर पंजीकृत कामगार को दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर डेढ़ से 3 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। किसी संक्रामक बीमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर उसे 3 हजार रुपये प्रतिमाह पैंशन भी दी जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि बोर्ड की योजनाओं लाभ लेने व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1800-180-2129 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वैब पोर्टल hrylabour.gov.in पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्हांेने बताया कि जिला के मजदूरों को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए तथा अपना बोर्ड में पंजीकरण भी अवश्य करवाना चाहिए।