सौर ऊर्जा की तरफ बढते कदम, किसानों को 3 से 10 हाॅर्स पावर (एच0पी0) 75 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगें
किसान 21 अप्रैल 2025 तक कर सकते है सरल हरियाणा पर आॅनलाइन आवेदन _अतिरिक्त उपायुक्त
अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमति निशा यादव ने बताया की नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा हरियाणा किसानों को 3 से 10 हाॅर्स पावर (एच0पी0) के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाये जा रहें है । उन्होने बताया कि सरल हरियाणा पर 21 अप्रैल 2025 तक आॅनलाइन आवेदन किये जा रहे हैं । इस बार किसानों को इस वर्ष के लक्षित लाभार्थीयों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जायेगा । लक्षित लाभार्थी सूचिबद्ध कम्पनी का चयन करके लाभार्थी अपना हिस्सा केवल आॅनलाइन माध्यम द्वारा ही जमा करवा सकेगें ।
उन्होंने बताया कि किसानों को 3 से 10 हाॅर्स पावर (एच0पी0) के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगें सरल हरियाणा पर 21 अप्रैल 2025 तक आॅनलाइन आवेदन किये जायेगें ।
किसान जिस प्रकार का सौलर वाटर पंपिगं सिस्टम लगवाना चाहता है, उन सभी सम्बन्धित कंपनियों की सूचि आॅनलाइन आवेदन में दी जायेगी, जिस में किसान जिस कंपनी से सिस्टम लगवाना चाहता है उस कंपनी का चयन आॅनलाइन आवेदन के समय ही करना होगा। आँनलाइन आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर ही किये जा सकते है । पुराने सभी आवेदक भी नये सिरे से आवेदन करें (जिन्होनें अभी तक लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवाया है) । बिना लाभार्थी हिस्सा के जमा किये गये आवेदन को रद्द माना जायेगा बिजली आधारित कनेक्शन (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिये प्राथमिकता दी जायेगी। बशर्ते उनको अपना मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करने पडेगा ।
उन्होंने बताया कि सौलर वाटर पंपिगं सिस्टम केवल उन्ही किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सक्षम सिंचाई जैसे टपका सिचांई या फुवारा सिंचाई द्वारा सिचांई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाईप लाईन दबाकर सिंचाई करते हो। उन्होंने बताया कि आॅनलाइन आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र जिसमें मोबाईल नम्बर लिंक होना चाहिए, कृषि भूमि की जमाबन्दी या फर्द तथा घोषणा पत्र प्रार्थी के पास आवय होना चाहिए । किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी से मोबाईल नंबर 8295045555 पर सम्पर्क करे।