*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

सीडीएलयू की परीक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी

सिरसा 19 नवंबर।


                जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ान ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की 11 अप्रैल तक विश्वविद्यालय के टैगोर भवन में चल रही बीएड, रिअपियर व विशेष परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्र पर धारा 144 लागू की है। आदेशों की अवहेलना के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


                    आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्टठा नहीं हो सकते। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।


                    11 अप्रैल 2020 तक आयोजित परीक्षा के शांतिपंूर्ण एवं बेहतर ढंग से संपन्न करवाने तथा जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ान ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्रों के समीप धारा 144 लागू की है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


Watch This Video Till End….

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जुड़ें!