सिरसा वासी एक मुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा कर उठाएं छूट का लाभ : सचिव नगर परिषद
हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार नगरपरिषद सिरसा द्वारा गत वर्षों के प्रॉपर्टी टैक्स की राशि एक मुश्त जमा करवाने पर शत प्रतिशत ब्याज में छूट प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 10 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है।
यह जानकारी देते हुए सचिव नगर परिषद गुरशरण सिंह ने बताया कि वर्ष 2010-11 से 2019-20 का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एक मुश्त जमा करवाने पर शत प्रतिशत ब्याज पर छूट तथा वर्ष 2010-11 से 2016-17 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि आमजन 31 अगस्त तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष 2020-21 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट 31 जूलाई 2020 तक प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी प्रॉपर्टी धारक प्रत्येक वित्त वर्ष में 31 जुलाई से पहले-पहले लगातार तीन वर्षो तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा करता है, तो उस प्रॉपर्टी धारक को एक अच्छा अदाकार मानते हुए अगले वित्तवर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने शहर वासियों से आह्वïान किया है कि वे गत वर्षों का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स व वर्ष 2020-21 का प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित तिथि तक जमा करवाकर छूट का लाभ उठाएं।