अब तक मंडियों में 99356 मीट्रिक टन धान में से 94815 मीट्रिक टन धान का हुआ उठान

सिरसा में बाहर से आने व जाने वाले का स्वास्थ्य जांच करवाना जरूरी : उपायुक्त

सिरसा, 16 जुलाई।

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि अब तक जिला में कोरोना की स्थिति सामान्य बनी हुई है। संक्रमण का फैलाव हो और स्थिति बिगड़े न इसके लिए जिला के लोगों को प्रशासन का सहयोग करना होगा। कोरोना नियंत्रण को लेकर प्रशासन द्वारा जो भी हिदायतों व दिशा-निर्देश दिए जाते हैं, वह जिलावासियों की भलाई के लिए ही हैं। इसलिए आमजन अपने जिला में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कोरोना संबंधी सभी उपायों व नियमों को स्वयं पर जिम्मेवारी के साथ लागू करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।


बाहर से आने व जाने वाले पहले करें स्वास्थ्य जांच :


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि जिला में ज्यादातर मामले बाहर से हॉट स्पोट जिला या राज्य से आने वाले व्यक्तियों से बढ़े हैं। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए यह जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो सिरसा से बाहर जाता है या दूसरे जिला तथा राज्य से यहां आता है, तो वह आने व जाने से पहले सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाएं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के घर जाने से पहले ही कोरोना के लक्षणों का पता चल जाता है, तो उससे कोरोना दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा और दूसरा यह होगा कि संबंधित व्यक्ति को होम क्वारंटाइन या होम आईसोलेशन कर दिया जाएगा, जिससे संक्रमण फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। इसलिए आमजन स्वयं जिम्मेवार नागरिक के नाते बाहर से आने व जाने से पहले अपनी स्वास्थ्य जांच जरूर करवाएं।


कंटेनमेंट क्षेत्र में आमजन नियमों की जिम्मेवारी से करें अनुपालना :


उपायुक्त ने कहा कि जिस भी क्षेत्र में कोरोना का नया मामला सामने आता है तो वहां के प्रभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाना जरूरी है। सरकार व प्रशासन आमजन के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है और इसी उद्ेश्य के साथ तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए आमजन कंटेनमेंट जोन में प्रशासनिक नियमों की अनुपालना करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता घर द्वार पर करवाई जाएगी।

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अनलॉक में आवागमन के चलते चुनौतियां बढ़ी :


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि अनलॉक होने से विभिन्न गतिविधियों का संचालन हुआ है, जिससे लोगों का आवगमन भी बढ़ा है। इसके चलते लॉकडाउन की भांति अनलॉक में चुनौतियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में लॉकडाउन के दौरान कोरोना को लेकर जो सतर्कता व सजगता देखने को मिली थी, वो अनलॉक में दिखाई नहीं दे रही है। लोग कोरोना से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों व उपायों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, जोकि बिल्कुल भी जायज नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे लॉकडाउन की तरह ही हिदायतों व सावधानियों का अनुपालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें।


मॉस्क स्वयं भी लगाएं व दूसरों को भी प्रेरित करें :


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि लॉकडाउन की भांति आमजन अनलॉक में कोरोना से बचाव के उपायों के प्रति लापरवाह हो रही है, जोकि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मॉस्क व दूसरों से उचित दूरी पर रहने के नियमों की आवश्यक रूप से अनुपालना करनी होगी। मॉस्क को तो अपनी दिनचर्या को अभिन्न अंग बना लें, क्योंकि मॉस्क संक्रमण से बचाव का बेहतर उपाय है। इसलिए मॉस्क स्वयं भी पहनें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जरूरी हो तो ही घर से बाहर जाएं। भीड़-भाड़ से बचें और दूसरे व्यक्ति से दो गज की दूरी पर रहें।


दुकानदार निर्धारित समय पर ही खोलें व बंद करें दुकान :


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि अनलॉक में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार दुकानों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार इस निर्धारित समय पर ही अपनी दुकान को खोले व बंद करें। यदि निर्धारित समय से पहले या बाद तक दुकान खुली मिली तो उसका चालान किया जाएगा तथा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान पर भीड़ एकत्रित न होने दें। सोशल डिस्टेसिंग बनाते हुए सामान दें। दुकान पर संक्रमण बचाव संबंधी सभी आवश्यक प्रबंध हों। दुकानदार स्वयं व दुकान पर काम करने वाले सभी मॉस्क लगाएं। उन्होंने कहा कि दुकानदार अपने ग्राहकों को मॉस्क लगाने के लिए प्रेरित करें और कोरोना बचाव बारे उन्हें जागरूक भी करें।

शादी में 50 व दाह संस्कार पर 20 से अधिक व्यक्ति न हों एकत्रित :


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में 50 व दाह संस्कार पर 20 व्यक्तियों के ही एकत्रित होने की अनुमति है। लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग इन नियमों की पालना गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी बैंक्वेट हाल या मैरिज प्लेस में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों के शादी में शरीक होते हुए पाया जाता है तो संबंधित मालिक का चालान किया जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे शादी समारोह में अधिक मेहमानों को एकत्रित न करें। इसी प्रकार दाह संस्कार पर भी निर्धारित 20 व्यक्तियों से अधिक इकट्ठा न हों। उन्होंने कहा कि नियमों की पालना करके जिला में कोरोना के फैलाव को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें।

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