सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित : डीसी बिढ़ान
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के मद्देनजर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोपटा) के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान सेवन पर प्रतिबंध के लिए जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोपटा) की धारा 7 के तहत कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष ;द्म अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद का उत्पादन, आपूर्ति या वितरण नहीं कर सकेगा। इसके तहत, तंबाकू उत्पाद जिसमें खैनी (सभी प्रकार) या इस प्रकार के उत्पाद भी शामिल है, का सेवन भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकता है। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट व सुपरवाइजरी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोविड-19 के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान या तंबाकू उत्पादों का सेवन न करें। उन्होंने बताया कि आदेशों के तहत खुली सिगरेट की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है और यह लीगल मेट्रोलोजी प्रावधान का भी उल्लंघन हैं। उन्होंने आमजन से आह्वïान किया कि लॉकडाउन की पालना करें और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई हिदायतों पर गंभीरता से अमल करें। उन्होंने बताया कि नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर न धूम्रपान करें और न ही थूकें। इसके अलावा कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करने के उपरांत इसे खुले में न फैंके।
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