सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त-2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन
पंचकूला, 21 जून – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश यादव ने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत के आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के संबंधित सदस्य सचिवों और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के सचिव को उनके संबंधित प्राधिकरणों एवं समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन वादीगण के मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, वे यदि अपने मामलों को विशेष लोक अदालत से पहले उनका निर्णय करवाना चाहते हैं, तो वे निकटतम संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि पूर्व-सुलह बैठकें ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी आयोजित की जाएंगी और इस उद्देश्य के लिए प्रक्रिया सेवा एजेंसियों के माध्यम से विशेष लोक अदालत में निपटान के लिए पहचाने गए पक्षों को नोटिस दिए जाएंगे। प्री-लोक अदालत बैठकों के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावनाओं की खोज के लिए मध्यस्थों एवं परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत के प्रचार के लिए पैरा लीगल वालंटियर्स की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। पीएलवी गांवों में कानूनी साक्षरता शिविरों के दौरान आम जनता को जागरूक करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस विशेष लोक अदालत के संबंध में जिला न्यायालय पंचकूला में विशेष सहायता डेस्क स्थापित की जाएगी।