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सरकारी विभागों के कर्मचारी डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के जरिये डाल सकेंगे वोट – श्री यश गर्ग

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पंचकूला, 3 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचवन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी भी इस बार डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के जरिये वोट डाल सकेंगे।


    उन्होंने बताया कि इसके लिये उन्हें फार्म 12-डी भरना होगा। फार्म 12-डी जिला चुनाव कार्यालय की ओर से उपलब्ध कराया जायेगा।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ड्यूटी रोस्टर को देखते हुये जो कर्मचारी उनके यहां आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और उनका वोट किसी अन्य हलके अथवा जिला में हैं, उन्हें फार्म 12-डी उपलब्ध कराया जाये।


   उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से भरे हुए इस फार्म को नोडल अधिकारी के पास भिजवा दें। नोडल अधिकारी द्वारा इस फॉर्म को संबंधित एआरओ के पास भेजा जायेगा। एआरओ तथ्यों की पुष्टि के बाद इसे आरओ को प्रेषित करेगा। आरओ द्वारा बैलेट पेपर जारी किया जायेगा। बैलेट पेपर को निर्धारित तिथि पर सीलबंद लिफाफे में सुविधा केंद्र (फेसिलिटेशन सेंटर) में बॉक्स में डालना होगा।


    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी कर्मचारी का वोट अन्य जिला में है तो नोडल अधिकारी द्वारा फार्म डी को उस जिला के आरओ के पास भेजा जायेगा। वहां का आरओ ही बैलेट पेपर जारी करेगा। आरओ द्वारा जारी बैलेट पेपर कर्मचारी के पास पहुंचाया जायेगा। सुविधा केंद्र में डाले गये डाक मतों को संबंधित जिला के आरओ के पास विशेष संदेशवाहक द्वारा भिजवा दिया जायेगा। यह प्रक्रिया 25 मई से तीन-चार दिन पहले तक पूरी कर ली जायेगी। जो कर्मचारी डाक मतपत्र के जरिये वोट डालेगा वह ईवीएम से वोट नहीं डाल सकेगा।

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