*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

सभी शस्त्र लाइसेंस धारक 21 अक्तूबर तक जमा करवाएं अपने हथियार : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 20 अक्टूबर।


जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने सभी हथियार लाइसेंस धारकों से कहा है कि वे अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाने या मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास 21 अक्तूबर तक जमा करवाएं। निर्धारित तिथि के उपरांत यदि किसी भी व्यक्ति के पास अवैध तौर पर हथियार पाया जाता है तो उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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उल्लेखनीय है कि आगामी 30 अक्तूबर को ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के अंतर्गत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। ये आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात है उन पर लागू नहीं होंगे। आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।