*Mayor unveils spectacular laser show of National Flag in Sector 17 – a patriotic tribute under “Har Ghar Tiranga”*

श्री शिव कुुमार जैन, चैयरमैन, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड ने व्यापारियों को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं चलाई गई हैं।

पंचकूला, 9 दिसंबर- श्री शिव कुुमार जैन, चैयरमैन, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड ने व्यापारियों को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं चलाई गई हैं । 1. मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2. मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजि दुर्घटना बीमा योजना । ये योजनाएं दिनांक 18 सितम्बर, 2019 से कार्यन्वित हैं ।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत ऐसे व्यापारी जिनके माल का नुकसान हो जाये तो उस माल की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार यूनाईटड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी के माध्यम से राज्य के व्यापारियों को नुकसान की भरपाई करेगी। इस योजना में आग लगने, चोरी, बाढ़ या भूकम्प से होने वाले सामान एवं फर्नीचर के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 5 लाख से 25 लाख रूपये तक का बीमा कवरेज की सहायता दी जाएगी । जोकि लाभार्थी के सालाना टर्नओवर के आधार पर उन्हें बीमा कम्पनी द्वारा दिया जायेगा । इस योजना के शुरू होने से राज्य के लगभग 3.13 लाख व्यापारी जो जी0एस0टी0 पंजीकृत करदाता, जो समय पर अपनी रिर्टन भर रहे हैं वे व्यापारी इस योजना के लाभार्थी होंगे। राज्य के व्यापारियों को इस योजना के लिए कोई भी प्रीमियम भुगतान नहीं करना होगा।

श्री शिव कुुमार जैन, चैयरमैन, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड ने व्यापारियों को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं चलाई गई हैं।

मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना में राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को 5 लाख का बीमा अगर किसी परिस्थिति में लाभार्थी की किसी दुर्घटना के दौरान मृत्यु या 100 प्रतिशत विकलांगता या शरीर के 2 अंग या दोनों आंखें या 1 आंख, 1 अंग खराब हो जाता है तो बिल्कुल मुफ्त दिया जायेगा। हरियाणा राज्य के 3.86 लाख जी0एस0टी0 रजिस्ट्रर्ड व्यापारी इस योजना के लाभार्थी होंगे इस योजना के अंतर्गत कोई प्रीमियम व्यापारी को नहीं देना होगा।


किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की स्थिति में दोनों स्कीमों से संबंधित किसी प्रकार का भी नुकसान 15 दिनों के अन्दर-अन्दर अपने नजदीकी यूनाईटड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी की शाखा में अपनी फर्म का नाम, पंजीकृत नम्बर एवं एफ0आई0आर0 दर्ज करवाकर उसकी नकल जमा करवायें या इसकी सूचना चैयरमैन, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड को एस0सी0ओ0 नम्बर 209, प्रथम तल, सैक्टर-14, पंचकूला के ईमेल चेयरमैनएचटीडब्लयूबीऐटदीरेटजीमेलडाटकोम के माध्यम से भेजें।

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