शिविर लगाकर लोगों को कानूनी पहलूओं बारे किया जाएगा जागरूक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला में विभिन्न गांवों में दूरस्थ ग्रामीण एवं स्लम ऐरिया में कानूनी जागरूकता / साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन जागरूकता शिविरों में पैनल एडवोकेट द्वारा विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल सिंह नयर ने बताया कि 20 फरवरी को गांव भावदीन में, 24 फरवरी को गांव बनसुधार, दड़बी, सिकंदरपुर में, 25 फरवरी को गांव भंभूर, ढाणी 400, बड़ागुढा व कंगनपुर में, 26 फरवरी को गांव भरोखां, पनीहारी में, 27 फरवरी को गांव चामल, ढाणी खुवाली, पंजुआना में, 28 फरवरी को गांव ढाणी रामपुरा, डिंग, 29 फरवरी को गांव फरवाई कलां व नाथुसरी कलां में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पैनल एडवोकेट द्वारा मध्यस्थता जागरूकता शिविर, फसल अवशेष न जलाने बारे, सामाजिक न्याय, कदम मिला कर चलना होगा, मानसिक रुप से बीमार और मानसिक रुप से अक्षम व्यक्तियों के लिए ‘कदम मिलाकर चलना होगाÓ आदि विषयों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा।
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